UPS से NPS में जाना चाहते हैं आप? केंद्र सरकार ने दिया स्विच करने का वन-टाइम मौका, जानें विस्तार में
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शिफ्ट होने का वन-टाइम और वन-वे ऑप्शन दिया है. यह सुविधा रिटायरमेंट से 1 साल पहले या VRS से 3 महीने पहले तक उपलब्ध होगी. स्विच करने पर UPS के फायदे बंद हो जाएंगे, लेकिन सरकार की 4 फीसदी अतिरिक्त योगदान राशि NPS कॉर्पस में जुड़ जाएगी.

UPS to NPS Switch: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वे कर्मचारी जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनी है, उन्हें अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शिफ्ट होने का वन-टाइम और वन-वे ऑप्शन दिया जाएगा.
कब तक लिया जा सकेगा ऑप्शन?
यह सुविधा कर्मचारी की रिटायरमेंट से एक साल पहले तक उपलब्ध होगी. अगर कोई स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेना चाहता है, तो वह रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक इस ऑप्शन का फायदा ले सकता है. ध्यान रहे कि जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही होगी, वे इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे.
क्या मिलेगा फायदा?
एक बार NPS में शिफ्ट होने के बाद कर्मचारी को UPS के एश्योर्ड पेआउट और दूसरे फायदे नहीं मिलेंगे. हालांकि, सरकार की ओर से दी जाने वाली 4 फीसदी डिफ्रेंशियल कंट्रीब्यूशन सीधे कर्मचारी के NPS कॉर्पस में जोड़ दी जाएगी. यह राशि निकासी के समय PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के नियमों के अनुसार मिलेगी. मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे योग्य कर्मचारियों को इस नए प्रावधान के बारे में तुरंत जानकारी दें, ताकि वे समय पर निर्णय ले सकें.
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का मानना है कि यह कदम पेंशन सिस्टम को और सुव्यवस्थित और फ्लेक्सिबल बनाएगा. साथ ही, NPS को लंबे समय तक रिटायरमेंट प्लानिंग का बेहतर विकल्प बनाने में मदद करेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद को जानकारी दी थी कि 7,253 दावे UPS के तहत आए हैं. इनमें से 4,978 दावों का निपटारा कर भुगतान किया जा चुका है. अभी तक 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के अतिरिक्त लाभ पाने के लिए पात्र हैं.
इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तक सीमित है UPS तो इसका जवाब हां में है UPS सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS के विकल्प के तौर पर लागू किया गया है. सरकार ने साफ किया है कि इसे किसी और सेक्टर या पेंशन स्कीम में लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है.
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