PF का बैलेंस निकालने पर नहीं मिलता है EPS का पैसा, जानें कैसे मिलता है इसका फायदा; क्या है पूरा नियम?

आपके PF खाते में EPS (एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम) का सेक्शन भी होता है, लेकिन जब आप PF का पैसा निकालते हैं, तो EPS का पैसा EPFO के पास ही रहता है. यानी पीएफ का पूरा का पूरा पैसा खाते में नहीं आता. हालांकि इसका फायदा आपको बाद में मिलता है. इससे जुड़ी हर बात यहां जानें....

EPS पेंशन स्कीम के बारे में सारी जानकारी Image Credit: Money9live/Canva

EPS Withdrawal: आपने अपने PF का बैलेंस देखा है तो आपको उसमें EPS यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का सेक्शन भी दिखा होगा. तो जब भी आप PF का पैसा निकालते हैं, कभी नौकरी बदलने पर या नौकरी छोड़ने पर या जरूरत पड़ने पर तो क्यआ पूरा पैसा आपके खाते में आता है? जवाब है नहीं. PF का पैसा तो पूरा आ जाता है लेकिन EPS का पैसा नहीं आता वह EPFO के पास ही रहता है हालांकि उसका फायदा आपको बाद में मिलता है. चलिए इसके बारे में आपको सारी जानकारी देते है.

पहले EPF और EPS में फर्क समझिए

जब आप और आपका एम्प्लॉयर EPF में योगदान करते हैं, तो उसमें से एक हिस्सा EPS में जाता है. EPF की राशि पर ब्याज मिलता है और उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं. लेकिन EPS का पैसा पेंशन के जमा होता है इसलिए उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता. EPS का फायदा तभी मिलता है जब आपने कम से कम 10 साल की सेवा की हो और आपकी उम्र 58 साल हो.

अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी होने से पहले PF निकाल लिया, तो EPS का पैसा तभी मिलेगा जब आप फॉर्म 10C भरकर उसे अलग से क्लेम करें.

PF निकालने के बाद EPS का क्या होता है?

अक्सर लोग 5-6 साल काम करने के बाद PF निकाल लेते हैं, लेकिन EPS का हिस्सा वहीं छूट जाता है. चूंकि EPS पर ब्याज नहीं मिलता और ये पैसे सीधे बैंक में नहीं आते, इसलिए लोग भूल जाते हैं कि उनका कुछ हिस्सा अभी EPFO में बचा हुआ है.

सच्चाई ये है कि आपका EPS रिकॉर्ड कहीं गायब नहीं होता. ये आपके UAN (Universal Account Number) से जुड़ा रहता है. आप हमेशा EPS का बैलेंस देख सकते हैं.

EPS स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपने PF निकाल लिया है फिर भी EPS की स्थिति देखने के लिए आप EPFO Member Portal पर लॉगिन कर सकते हैं:

  1. UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  2. View सेक्शन में जाएं और Service History पर क्लिक करें.
  3. यहां आपको आपकी नौकरी का पूरा रिकॉर्ड दिखेगा, जिसमें EPS की जानकारी भी शामिल होगी.

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10 साल से कम नौकरी की तो क्या होगा

ऐसी स्थिति में अगर आपने PF निकाल लिया लेकिन EPS का पैसा नहीं लिया, तो आप Form 10C भरकर EPS का रिफंड ले सकते हैं. यह फॉर्म EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यदि आपका आधार और KYC पूरा है तो इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है.