यूट्यूब के जरिए शेयरों में हेराफेरी, एक्टर अरशद वारसी समेत ये लोग मुसीबत में फंसे; जानें पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और 57 अन्य लोगों पर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह देने वाले भ्रामक यूट्यूब वीडियो के मामले में कार्रवाई की. सेबी ने इन सभी को 1 से 5 साल तक शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है.

अरशद वारसी Image Credit: Money 9

Actor Arshad warsi: SEBI ने गुरुवार 29 मई को बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और 57 अन्य लोगों पर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह देने वाले भ्रामक यूट्यूब वीडियो के मामले में कार्रवाई की. सेबी ने इन सभी को 1 से 5 साल तक शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है. अरशद वारसी और मारिया गोरेटी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा 57 अन्य लोगों पर 5 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.

सेबी ने लगाया जुर्माना

सेबी ने इन लोगों को 58.01 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है. जांच में पता चला कि अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये और मारिया गोरेटी ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था. सेबी के अनुसार, इस पूरे मामले के पीछे गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा मुख्य लोग थे.

ये लोग निभा रहे थे अहम भूमिका

इस पूरे मामले में सुभाष अग्रवाल, मनीष मिश्रा, पीयूष अग्रवाल, लोकेश शाह और जतिन शाह जैसे लोगों ने अहम भूमिका निभाई. सुभाष अग्रवाल साधना ब्रॉडकास्ट के RTA का डायरेक्टर था. उसने मनीष मिश्रा और कंपनी के प्रमोटरों के बीच मेडिएटर की भूमिका निभाई. सेबी ने कहा कि ये लोग इस धोखाधड़ी की योजना बनाने और उसे लागू करने में शामिल थे. इसके अलावा, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह ने मनीष मिश्रा और प्रमोटरों की मदद के लिए अपने खातों का इस्तेमाल किया. जतिन शाह ने इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाई.

आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया शेयरों की कीमत

सेबी के 109 पेज के आदेश के अनुसार यह योजना दो स्टेप में चलाई गई. पहले स्टेप में प्रमोटरों से जुड़े लोगों ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाया. उन्होंने छोटे-छोटे ट्रेड करके शेयर की कीमत को ऊपर ले गए. इससे बाजार में गलत धारणा बनी. दूसरे स्टेप में मनीष मिश्रा द्वारा चलाए गए यूट्यूब चैनलों (मनीवाइज, द एडवाइजर, प्रॉफिट यात्रा) पर गलत वीडियो डाले गए. ये वीडियो शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए डाले गए.

SEBI डिटेल जांच के दिए आदेश

यह कार्रवाई जुलाई से सितंबर 2022 के बीच मिली शिकायतों के बाद हुई. इसमें कहा गया था कि यूट्यूब पर गलत वीडियो डालकर निवेशकों को लुभाया जा रहा है. सेबी ने मार्च 2022 में 31 लोगों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया था और फिर मार्च से नवंबर 2022 तक इस मामले की डिटेल जांच की.