अनलिस्टेड शेयर की कमाई पर भी लगता है टैक्स, जानें कैसे कैलकुलेट होता है STCG, LTCG
अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वालों के लिए टैक्स नियमों को समझना जरूरी है. 2 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट-टर्म गेन पर इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है, जबकि 2 साल बाद बेचने पर 12.5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. लिस्टिंग के बाद, 1 साल से कम होल्डिंग पर 20 फीसदी और 1 साल से अधिक पर 12.5 फीसदी टैक्स लागू होता है.
निवेशक कुछ ऐसे स्टॉक में भी निवेश करते हैं, जो शेयर बाजर में लिस्टेड नहीं है. अनलिस्टेड शेयरों से होने वाली कमाई पर निवेशकों को टैक्स चुकाना पड़ता है. शॉर्ट-टर्म (एक साल से कम) पर इनकम स्लैब रेट, जबकि लॉन्ग-टर्म पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ निवेशक को टैक्स चुकाना पड़ता है. साथ ही अगर ये अनलिस्टेड शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, तो भी निवेशकों को उस पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स का अलग स्ट्रक्चर है.
ये हैं टैक्स स्ट्रक्चर
अनलिस्टेड शेयरों की बिक्री से जुड़े टैक्स नियम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि शेयरों को 2 साल से पहले बेचा जाता है, तो इसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है. 2 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिस पर 12.5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. यदि शेयर लिस्टिंग के बाद बेचे जाते हैं, तो होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स दर 20 फीसदी (1 साल से कम) या 12.5% (1 साल से अधिक) होगी.
डिटेल्स | कैटेगरी | टैक्स रेट |
---|---|---|
अनलिस्टेड शेयर 2 साल से पहले बेचे गए | शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन | निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार |
अनलिस्टेड शेयर 2 साल के बाद बेचे गए | लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन | 12.5% |
लिस्टिंग के बाद बेचे गए शेयर | ||
मूल खरीद से होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम | शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) | 20% |
मूल खरीद से होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक | लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन | 12.5% |
उदाहरण से समझिए टैक्स की बारीकियां
मान लीजिए आपने ने 1 जनवरी, 2023 को एक अनलिस्टेड कंपनी के 100 शेयर 10,000 रुपये में खरीदे.
- यदि वह इन्हें 1 जनवरी, 2025 (2 साल बाद) से पहले बेचता है:
- मान लें बिक्री कीमत 15,000 रुपये है.
- चूंकि होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम है, यह शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) होगा.
- ₹5,000 (₹15,000 – ₹10,000) पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा.
2. यदि वह इन्हें 1 जनवरी, 2025 के बाद बेचता है
- मान लें बिक्री कीमत ₹18,000 है.
- अब यह लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) होगा.
- ₹8,000 (₹18,000 – ₹10,000) पर 12.5% टैक्स = ₹1,000 टैक्स।
यदि कंपनी लिस्ट हो जाती है और आप शेयर बेचते हैं
- 1 साल से कम होल्डिंग (लिस्टिंग के बाद)
- STCG, 20% टैक्स
- 1 साल से अधिक होल्डिंग (लिस्टिंग के बाद)
- LTCG, 12.5% टैक्स
इस तरह, होल्डिंग पीरियड और लिस्टिंग स्थिति के आधार पर टैक्स भुगतान अलग-अलग होगा.
यह भी पढ़ें: सोमवार को खुलेंगे 2 IPO, 4 के लिए आखिरी मौका; सभी के GMP ने पकड़ी रफ्तार, एक 18% मुनाफे का दे रहा संकेत
क्या होते हैं अनलिस्टेड शेयर?
अनलिस्टेड शेयर उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते हैं. यानी ये शेयर NSE और BSE पर लिस्टेड नहीं होते हैं. इनमें निवेश करने के अपने अवसर हो सकते हैं. लेकिन इस पर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है. जहां ये मोटा मुनाफे देने की संभावना रखते हैं वहीं, जोखिम भी उतना ही है.