अनलिस्टेड शेयर की कमाई पर भी लगता है टैक्स, जानें कैसे कैलकुलेट होता है STCG, LTCG

अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वालों के लिए टैक्स नियमों को समझना जरूरी है. 2 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट-टर्म गेन पर इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है, जबकि 2 साल बाद बेचने पर 12.5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. लिस्टिंग के बाद, 1 साल से कम होल्डिंग पर 20 फीसदी और 1 साल से अधिक पर 12.5 फीसदी टैक्स लागू होता है.

अनलिस्टेड शेयरों की कमाई पर कितना लगता है टैक्स Image Credit: Canva/ Money9

निवेशक कुछ ऐसे स्टॉक में भी निवेश करते हैं, जो शेयर बाजर में लिस्टेड नहीं है. अनलिस्टेड शेयरों से होने वाली कमाई पर निवेशकों को टैक्स चुकाना पड़ता है. शॉर्ट-टर्म (एक साल से कम) पर इनकम स्लैब रेट, जबकि लॉन्ग-टर्म पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ निवेशक को टैक्स चुकाना पड़ता है. साथ ही अगर ये अनलिस्टेड शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, तो भी निवेशकों को उस पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स का अलग स्ट्रक्चर है.

ये हैं टैक्स स्ट्रक्चर

अनलिस्टेड शेयरों की बिक्री से जुड़े टैक्स नियम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि शेयरों को 2 साल से पहले बेचा जाता है, तो इसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है. 2 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिस पर 12.5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. यदि शेयर लिस्टिंग के बाद बेचे जाते हैं, तो होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स दर 20 फीसदी (1 साल से कम) या 12.5% (1 साल से अधिक) होगी.

डिटेल्सकैटेगरीटैक्स रेट
अनलिस्टेड शेयर 2 साल से पहले बेचे गएशॉर्ट-टर्म कैपिटल गेननिवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार
अनलिस्टेड शेयर 2 साल के बाद बेचे गएलॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन12.5%
लिस्टिंग के बाद बेचे गए शेयर
मूल खरीद से होल्डिंग पीरियड 1 साल से कमशॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG)20%
मूल खरीद से होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिकलॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन12.5%

उदाहरण से समझिए टैक्स की बारीकियां

मान लीजिए आपने ने 1 जनवरी, 2023 को एक अनलिस्टेड कंपनी के 100 शेयर 10,000 रुपये में खरीदे.

  1. यदि वह इन्हें 1 जनवरी, 2025 (2 साल बाद) से पहले बेचता है:

2. यदि वह इन्हें 1 जनवरी, 2025 के बाद बेचता है

यदि कंपनी लिस्ट हो जाती है और आप शेयर बेचते हैं

इस तरह, होल्डिंग पीरियड और लिस्टिंग स्थिति के आधार पर टैक्स भुगतान अलग-अलग होगा.

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क्या होते हैं अनलिस्टेड शेयर?

अनलिस्टेड शेयर उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते हैं. यानी ये शेयर NSE और BSE पर लिस्टेड नहीं होते हैं. इनमें निवेश करने के अपने अवसर हो सकते हैं. लेकिन इस पर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है. जहां ये मोटा मुनाफे देने की संभावना रखते हैं वहीं, जोखिम भी उतना ही है.