स्टार्टअप्स पर मेहरबान सरकार, 187 कंपनियों को दी टैक्स में राहत; लोन लेना हुआ और भी आसान
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 187 स्टार्टअप्स को सेक्शन 80-IAC के तहत टैक्स छूट दी है. इसका मकसद नए बिजनेस को आर्थिक मदद देना. सात ही नई तकनीक को बढ़ावा देना और नौकरियां पैदा करना है.
Startups: सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 187 स्टार्टअप्स को सेक्शन 80-IAC के तहत टैक्स छूट दी है. इसका मकसद नए बिजनेस को आर्थिक मदद देना. सात ही नई तकनीक को बढ़ावा देना और नौकरियां पैदा करना है. कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार 30 अप्रैल को हुई 79वीं और 80वीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया. 79वीं मीटिंग में 75 और 80वीं में 112 स्टार्टअप्स को मंजूरी मिली. अब तक 3,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इस स्कीम का फायदा मिल चुका है.
इन बातों का रखें ध्यान
नए नियमों के तहत, स्टार्टअप्स अपने पहले 10 साल में से लगातार 3 साल तक 100% टैक्स छूट ले सकते हैं. 2025-26 के बजट में यह सुविधा 1 अप्रैल 2030 तक शुरू हुए स्टार्टअप्स के लिए बढ़ा दी गई है. इस छूट के लिए स्टार्टअप को DPIIT से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है. यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए. साथ ही, किसी भी साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया
DPIIT ने आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया है. पूरी तरह भरे गए आवेदन 120 दिनों में चेक किए जाएंगे. जिन स्टार्टअप्स को मंजूरी नहीं मिली. उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी तकनीक, मार्केट में संभावना, स्केल बढ़ाने की क्षमता और नौकरी पैदा करने पर ध्यान दें. सरकार स्टार्टअप्स के लिए और भी मदद कर रही है. 9 मई को क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) में गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया. अब 10 करोड़ तक के लोन पर 85% और उससे ज्यादा के लोन पर 75% गारंटी मिलेगी.
लोन लेना होगा आसान
इससे स्टार्टअप्स को रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए लोन लेना आसान होगा. दिसंबर 2024 तक DPIIT ने 1.57 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता दी है. 16 जनवरी 2016 को शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से अब तक 15.5 लाख से ज्यादा नौकरियां बनी हैं.