दिल्ली में 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पुरानी गाड़ियों को तेल, सरकार ने दी फौरी राहत
1 नवंबर 2025 से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा. CAQM के इस बड़े फैसले के तहत यह नियम NCR के नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लागू होगा. सरकार का मानना है कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, और इस प्रतिबंध से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी. इससे लाखों वाहन चालकों को अपनी पुरानी गाड़ियां हटानी पड़ सकती हैं.
Delhi fuel ban old vehicles: दिल्ली में हाल ही में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने पर लगे प्रतिबंध को सरकार ने वापस ले लिया था. हालांकि, यह राहत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है. दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद अब नया फैसला लिया गया है. आज हुई CAQM की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर के बाद दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा.
NCR के 5 जिलों में भी होगा लागू
दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस फैसले को टाल दिया है, लेकिन 1 नवंबर से NCR के पांच जिलों में यह नियम लागू कर दिया जाएगा. इन जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं, जहां 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लगाई जाएगी.
क्या है नया नियम
यदि आपकी गाड़ी 10 साल से अधिक पुरानी है और डीजल से चलती है, तो 1 नवंबर से उसे पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. वहीं, अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है, तो उस पर भी यही नियम लागू होगा.
क्यों लिया गया यह फैसला
दिल्ली सरकार का कहना है कि पुराने वाहन प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए यह कदम आवश्यक है. हाल ही में सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया था, जिसके तुरंत बाद यह नया आदेश आया है.
क्या होगा प्रभाव
इस निर्णय से दिल्ली और NCR में चल रही लाखों पुरानी गाड़ियां प्रभावित होंगी. एक्सपर्ट का मानना है कि यह फैसला वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसके चलते कई लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियां हटाकर नई खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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1 जुलाई थी अंतिम तारीख
पहले ही दिल्ली से सटे NCR क्षेत्रों में 1 नवंबर से यह नियम लागू होने वाला था. अब दिल्ली सरकार भी 1 नवंबर से दिल्ली में यह नियम लागू करेगी. दिल्ली में पहले इसकी अंतिम तारीख 1 जुलाई थी, हालांकि दिल्ली सरकार ने फौरी राहत देते हुए इसे बढ़ाकर अब 1 नवंबर कर दिया है.