GST रेट कट का ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ा असर, ₹1.45 लाख तक सस्ती होंगी Tata Motors की कारें; ग्राहकों की होगी मौज!

GST काउंसिल के हालिया फैसले का असर ऑटो इंडस्ट्री पर दिखने वाला है. टाटा मोटर्स ने बताया है कि वह 22 सितंबर 2025 से पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 65,000 रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक की कटौती करेगी. कंपनी के लोकप्रिय मॉडल्स जैसे टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, पंच, नेक्सन, कर्व, हैरियर और सफारी अब पहले से ज्यादा सस्ते हो जाएंगे.

टाटा मोटर्स Image Credit: TV9 Bharatvarsh

Tata Motors price cut: बुधवार को GST काउंसिल ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया था. काउंसिल ने GST स्लैब में बदलाव करते हुए 12 और 28 फीसदी स्लैब को खत्म कर दिया था. अब इसका बड़ा लाभ ग्राहकों को भी मिलने वाला है और कंपनियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को कहा कि वह GST कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए 22 सितंबर से पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 65,000 रुपये से 1.45 लाख रुपये तक की कटौती करेगी.

टियागो और अल्ट्रोज में होगी इतनी कमी

मुंबई स्थित इस प्रमुख वाहन कंपनी ने कहा कि उसकी छोटी कार टियागो की कीमत में 75,000 रुपये, टिगोर की कीमत में 80,000 रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कमी आएगी. इसी तरह, कॉम्पैक्ट SUV पंच की कीमत में 85,000 रुपये और नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये की कमी आएगी.

टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि मध्यम साइज के मॉडल कर्व की कीमत में भी 65,000 रुपये की कटौती होगी. कंपनी की प्रीमियम SUV हैरियर और सफारी की कीमतों में क्रमशः 1.40 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये की कमी आएगी.

नए ग्राहकों को होगा फायदा

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन, वित्त मंत्री की मंशा और हमारे Customer First फिलॉसफी के अनुरूप, टाटा मोटर्स GST में कमी का पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाकर इस सुधार की मंशा और भावना का पूरा सम्मान करेगी.

उन्होंने कहा कि 22 सितंबर 2025 से प्रभावी, पैसेंजर व्हीकल्स पर GST में कमी एक प्रोग्रेसिव और समय पर लिया गया निर्णय है जो पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए पर्सनल मोबिलिटी को और अधिक सुलभ बनाएगा.

चंद्रा ने कहा कि GST दर में कटौती से कंपनी की लोकप्रिय कारों और SUV की रेंज सभी क्षेत्रों में और भी अधिक सुलभ हो जाएगी, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वालों को सुविधा होगी और ग्राहकों के व्यापक वर्ग के लिए नए युग की परिवहन की ओर बदलाव में तेजी आएगी.

22 सितंबर से होगा लागू

GST काउंसिल ने इस सप्ताह की शुरुआत में 22 सितंबर से स्लैब को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित करने को मंजूरी दी थी. इसके तहत, 1,200 CC से कम और 4,000 mm से कम लंबाई वाले पेट्रोल, LPG और CNG वाहन तथा 1,500 CC और 4,000 mm तक लंबाई वाले डीजल वाहन 18 प्रतिशत की दर पर आ जाएंगे. 1,200 CC से अधिक और 4,000 mm से अधिक लंबे सभी वाहनों पर 40 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

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