पुरानी कार तो खरीद ली, लेकिन इंश्योरेंस का क्या? जानें 14 दिनों के अंदर बीमा ट्रांसफर कराना क्यों जरूरी

भारत में पुरानी गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. इन सब के बीच बीमा ट्रांसफर पर शायद ही किसी की नजर जाती है. ऐसे में आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते है.

इंश्योरेंस का क्या? Image Credit: Canva

old vehicle insurance: भारत में पुरानी गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. साल 2024 में 54 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बिकीं, जबकि नई गाड़ियों की बिक्री 41 लाख थी. पुरानी गाड़ियां सस्ती होने, नई गाड़ियों की कीमत बढ़ने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग इन्हें ज्यादा खरीद रहे हैं. इन सब के बीच बीमा ट्रांसफर पर शायद ही किसी की नजर जाती है. ऐसे में आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते है.

बीमा ट्रांसफर क्यों जरूरी है?

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, गाड़ी खरीदने के 14 दिन के अंदर उसका मालिकाना हक नए मालिक के नाम करना जरूरी है. अगर बीमा नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया गया, तो दुर्घटना होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसका मतलब है कि आपको नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी. PTI के हवाले से मल्लिकार्जुन मल्लन्नावर, रॉयल सुंदरम के चीफ क्लेम्स ऑफिसर कहते हैं “अगर बीमा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो यह ऐसा है जैसे गाड़ी का कोई बीमा ही नहीं है.”

बीमा ट्रांसफर करने का आसान तरीका

  1. इंश्योरेंस कंपनी को बताएं: गाड़ी बिकने के बाद तुरंत बीमा कंपनी को सूचना दें।
  2. दस्तावेज तैयार करें: आपको ये दस्तावेज चाहिए होंगे:
  • फॉर्म 29 और फॉर्म 30 (RTO से मिलेंगे)
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट
  • पुराना बीमा पॉलिसी डॉक्यूमेंट
  • अगर गाड़ी लोन पर थी, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)
  1. दस्तावेज जमा करें: ये दस्तावेज बीमा कंपनी और RTO में जमा करें.
  2. गाड़ी का निरीक्षण: कुछ बीमा कंपनियां गाड़ी की जांच कर सकती हैं.
  3. ट्रांसफर फीस दें: बीमा ट्रांसफर के लिए थोड़ी सी फीस देनी होगी.
  4. नई पॉलिसी लें: सब कुछ ठीक होने पर बीमा कंपनी आपको नए मालिक के नाम पर अपडेटेड पॉलिसी देगी.

अगर बीमा ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा?

अगर बीमा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो दुर्घटना होने पर आपको बीमा कवर नहीं मिलेगा. थर्ड-पार्टी क्लेम में भी देरी हो सकती है. पुराने मालिक को भी कानूनी परेशानी हो सकती है, अगर गाड़ी से कोई नुकसान या दुर्घटना होती है. मल्लिकार्जुन कहते हैं, “बीमा ट्रांसफर न करना सिर्फ कागजी काम नहीं, बल्कि कानूनी सुरक्षा के लिए जरूरी है.” पुरानी गाड़ी खरीदना आजकल आम हो गया है, लेकिन बीमा ट्रांसफर करना न भूलें. यह आपकी और गाड़ी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. समय पर बीमा ट्रांसफर करें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

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