क्या बैंक लॉकर में रख सकते हैं सोना, जान लें क्या हैं नियम?
Bnak Locker RBI Rules: क्या बैंक लॉकर में सोना रखा जा सकता है? इसको लेकर क्या क्या नियम हैं? हाल में रिजर्व बैंक ने किन नियमों को अपडेट किया है? चलिए सब कुछ जानते हैं...
सोने में भले ही कई तरीकों से निवेश किया जा सकता है और बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे भी निवेश होता है. लेकिन भारत ऐसा देश है जहां फिजिकल गोल्ड की अपनी महत्ता है. यहां गोल्ड खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसके अलावा लोग शादी के लिए भी गोल्ड खरीदते हैं. आप घर पर तो सोना रख ही सकते हैं लेकिन जरा सोचिए ये कितना रिस्की है. इसीलिए सोना बैंक लॉकर में सुरक्षित रहता है. बैंक लॉकर में सोना रखा जा सकता है. हाल में रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए चलिए आपको नए नियम बताते हैं.
घर पर कीमती चीजें रखने में जोखिम होता है, इसलिए लोग गहने और बाकी कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बैंक आपकी चीजों की पूरी गारंटी लेता है? इसके लिए जरूरी है नियमों को समझना.
सेफ डिपॉजिट लॉकर
अगस्त 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए. इन नियमों के तहत सभी बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर होल्डर के साथ 1 जनवरी 2023 तक नए समझौते पर साइन करने का निर्देश दिया गया.
क्या खाली लॉकर और वेटिंग लिस्ट दिखाना जरूरी है?
नए नियमों के अनुसार:
- बैंक को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखाना जरूरी है.
- ग्राहक से एक बार में अधिकतम तीन साल का किराया वसूलने का अधिकार बैंक के पास होगा.
RBI ने यह भी सुनिश्चित किया है कि:
- लॉकर समझौते में कोई ऐसी अनुचित शर्त न हो, जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच सके.
- बैंक और ग्राहक को समझौते में साफ तौर पर बताना होगा कि लॉकर में क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं.
लॉकर में क्या रखा जा सकता है?
नियमों के अनुसार, ग्राहक केवल
- गहने,
- जरूरी दस्तावेज,
- और कानूनी रूप से मान्य सामान ही लॉकर में रख सकते हैं.
बैंक लॉकर तक पहुंच केवल ग्राहक को ही मिलेगी. परिवार के अन्य सदस्यों या किसी और को यह सुविधा नहीं होगी.
क्या नहीं रखा जा सकता?
बैंक लॉकर में कई चीजें रखना प्रतिबंधित है:
- हथियार
- नकद पैसा या विदेशी करेंसी
- दवाइयां
- खतरनाक जहरीले पदार्थ
यदि नकदी लॉकर में रखी जाती है और नुकसान होता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता.
नॉमिनी के अधिकार
यदि लॉकर होल्डर ने किसी को नॉमिनी बनाया है, तो उसकी मौत के बाद नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसका सामान निकालने का अधिकार होगा. हालांकि, यह प्रोसेस पूरी तरह से बैंक के वेरिफिकेशन के बाद ही होगी.
तो, अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन नियमों को जरूर समझें.
Latest Stories
Yes Bank लोन फ्रॉड मामले में ED की कार्रवाई तेज, जय अनमोल अंबानी से दूसरे दिन भी हुई पूछताछ
UAE Golden Visa Vs Saudi Green Card: कौन सा वीजा है ज्यादा दमदार? जानें कौन देता है बेहतर सेटलमेंट और सिक्योरिटी
16 साल से भारत में Decathlon, 4000 करोड़ से ज्यादा इनकम, फिर भी घाटे में आई, जानें कैसे चलता है बिजनेस
