दुकानदार ने नहीं दी GST छूट? इस पोर्टल पर करें कंप्लेन; ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायत

केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को GST रेट में कमी का पूरा लाभ दिलाने और व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेराफेरी रोकने के लिए Ingram पोर्टल पर GST शिकायतों की अलग कैटेगरी शुरू की है. अब कार डीलर, ई-कॉमर्स साइट या किराना दुकानों द्वारा GST छूट न देने की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है.

GST से संबंधित शिकायत कहां करें Image Credit: money9live.com

GST Complaint: उपभोक्ताओं को GST रेट में कमी का पूरा फायदा दिलवाने और व्यापारियों द्वारा कीमतों में किसी भी तरह की हेराफेरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के Ingram (Integrated Grievance Redressal Mechanism) पोर्टल पर संशोधित GST रेट से संबंधित शिकायतों के तुरंत पंजीकरण और निपटारे के लिए एक समर्पित कैटेगरी बनाई है. यह पहल ऐसे समय में की गई है जब 22 सितंबर से विभिन्न वस्तुओं पर GST रेट घटा दी गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे और व्यवसायी पुराने दरों पर ही सामान न बेचें.

शिकायतों के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई

नए सिस्टम के तहत, Ingram पोर्टल पर अब GST से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है. इसमें कई उप-कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य शामिल हैं. इसका मतलब है कि अगर कार डीलर ने GST छूट का लाभ नहीं दिया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने कीमतें कम नहीं कीं, या किराना दुकान ने पैकेज्ड गुड्स पर पुराने दाम वसूले, तो उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.

कंप्लेन को सही से निपटाने की तैयारी

इस नई प्रक्रिया की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों ने एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया. इस सत्र का मुख्य उद्देश्य NCH काउंसलर्स को GST से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए तैयार करना था. इससे यह सुनिश्चित होगा कि हेल्पलाइन प्रतिनिधि उपभोक्ताओं को सही जानकारी दे सकें और शिकायतों को सही विभाग तक पहुंचा सकें.

उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा

यह पहल उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी, बल्कि इससे व्यापारियों पर भी सरकारी नियमों का पालन करने और GST में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का दबाव बनेगा. इस नए तंत्र के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि GST रेट में कमी से होने वाली वास्तविक बचत का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे और कोई भी व्यापारी इसका गलत फायदा न उठा सके.

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