OTT बैन के बाद एकता कपूर ने दी सफाई, कहा- “2021 से मेरा ALTT से कोई लेना-देना नहीं”

ALTT समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्ती के बाद एकता कपूर ने बयान जारी कर कहा कि वह जून 2021 से ALTT से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं हैं. उन्होंने मीडिया से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की अपील की और Balaji Telefilms की भूमिका स्पष्ट की.

OTT बैन पर एकता कपूर का आया बयान Image Credit: @Canva/Money9live

Ekta Kapoor on OTT Ban: हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से OTT प्लेटफॉर्म ALTT समेत 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन किया गया था. उसके बाद फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया. शनिवार को जारी किए गए एक विस्तृत बयान में उन्होंने साफ कहा कि उनका ALTT से अब कोई संबंध नहीं है और वे इससे जून 2021 से अलग हो चुकी हैं.

एकता कपूर ने क्या कहा?

एकता कपूर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “मैं और मेरी मां शोभा कपूर जून 2021 से ALTT से किसी भी प्रकार से जुड़े नहीं हैं. हमने उस समय ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था.” उन्होंने कहा कि मीडिया में उनके नाम को ALTT से जोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. एकता ने मीडिया से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने की अपील भी की.

BALAJI TELEFILMS अब चला रहा है ALTT

एकता कपूर ने यह भी स्पष्ट किया कि अब ALTT का संचालन Balaji Telefilms Limited कर रहा है, जो कि एक पेशेवर और नियमों के तहत चलने वाली कंपनी है. ALT Digital Media Entertainment Ltd. (जो पहले ALTT को संभालती थी) अब Balaji Telefilms में मर्ज हो चुकी है. यह मर्जर 20 जून, 2025 से प्रभावी हुआ है और इसे NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) से भी मंजूरी मिल चुकी है. बयान में एकता कपूर ने कहा, “Balaji Telefilms एक जिम्मेदार संस्था है और यह सभी कानूनों का पालन करती है. हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के साथ काम करते हैं.”

क्या है मामला?

केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया, जिनमें ALTT, ULLU, Desiflix, Big Shots आदि शामिल हैं. सरकार ने इनपर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने का आरोप लगाया है, जो भारत के कानूनों के तहत पूरी तरह से गैरकानूनी है. सरकार ने इसके लिए ‘The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986’, IT Act की धारा 67, और IPC की धारा 292 का हवाला दिया. सरकार ने स्पष्ट किया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा था जिसमें नग्नता के लंबे दृश्य शामिल थे, जो कि पोर्नोग्राफिक श्रेणी में आते हैं.

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