22 सितंबर से क्या कार खरीदने पर देना होगा TCS? गाड़ी की कुल कीमत पर इतना लगता है टैक्स

TCS on New Car: गाड़ी की खरीदने के समय कई तरह के टैक्स चुकाने होते हैं, उनमें से एक है सोर्स पर कलेक्ट किया जाना वाला टैक्स, जिससे TCS भी कहा जाता है. यह टैक्स कितना और कब लगता है इसे समझ लेते हैं कि यह कब और कितना लगता है.

कार पर कितना लगता है टीसीएस? Image Credit: AI

TCS on New Car: सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में सुधार किया, जो 22 सितंबर से लागू होगा. जीएसटी सुधार में हुए कई बदलाव में से एक गाड़ियों पर कम होने वाला टैक्स है. नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत, छोटी कारों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो जाएगा. मिड साइज की कारों और एसयूवी पर, जिन पर पहले क्रमशः 43% और 50% टैक्स लगता था, वो अब 40 फीसदी की दर से स्थिर हो जाएगा. हालांकि, गाड़ी की खरीदने के समय कई तरह के टैक्स चुकाने होते हैं, उनमें से एक है सोर्स पर कलेक्ट किया जाना वाला टैक्स, जिससे TCS भी कहा जाता है. यह टैक्स कितना और कब लगता है इसे समझ लेते हैं.

कैसे काम करता है TCS?

कार खरीदने की प्लानिंग करते समय यह समझना जरूरी है कि सोर्स पर कलेक्ट टैक्स (TCS) कैसे काम करता है. TCS कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि खरीदारी के समय टैक्स का एडवांस कलेक्शन है. इसे बाद में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट किया जाता है.

टीसीएस कब लागू होता है?

अगर कार की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो टीसीएस लागू होता है. यह कार की एक्स-शोरूम कीमत का 1 फीसदी लगता है. बता दें कि सिर्फ जीएसटी रेट में कटौती हुई है, टीसीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

आपको क्या करना चाहिए?

पेमेंट के दौरान अपने इनवॉइस की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टीसीएस राशि का जिक्र किया गया है या नहीं. आपने पेमेंट कर दिया है, इसकी पुष्टि के लिए डीलर से फॉर्म 27D मांगें.

TCS भुगतान के बाद क्या होगा?

डीलर TCS की राशि सरकार के पास जमा करेगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय, आपकी Form 26AS/AIS में यह दिखेगा और इसे आपकी टैक्स देनदारी के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा.

अगर आपको अधिक टैक्स देना है तो TCS की राशि एडजस्ट कर दी जाएगी. वहीं, अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स चुका दिया है (जिसमें TCS भी शामिल है), तो आपको रिफंड मिलेगा. हालांकि, TCS की राशि पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा.

अगर आपकी कार का एक्स-शोरूम प्राइस 15 लाख रुपये है, तो डीलर 15,000 रुपये (1%) TCS के रूप में वसूल करेगा और इसे सरकार के पास जमा करेगा.

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