इंडिगो संकट पर ऐक्शन मोड़ में सरकार, कहा- रविवार तक यात्रियों के पैसे वापस करे कंपनी; ये चीजें भी होंगी माननी
इंडिगो की लगातार उड़ान रद्द होने की स्थिति पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए एयरलाइन को सभी यात्रियों के रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा करने का निर्देश दिया है. रद्द फ्लाइट वाले यात्रियों से रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा. अलग हुए बैगेज की डिलीवरी 48 घंटे में करने को कहा गया है.
इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला शनिवार यानी इस संकट के 5वें दिन भी जारी है. शनिवार को भी इंडिगो की 400 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. वहीं, इस संकट के बीच शनिवार को सरकार ऐक्शन मोड़ में नजर आई. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को रविवार (7 दिसंबर) की शाम 8 बजे तक सभी यात्रियों का रिफंड पूरा करने का आदेश दिया है. दरअसल, शनिवार को देशभर में इंडिगो की 400 से अधिक उड़ानें रद्द होने से मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी और अन्य शहरों के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे रहे. वहीं, केवल दिल्ली एयरपोर्ट से ही 106 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 54 प्रस्थान और 52 आगमन की उड़ानें शामिल थीं.
सरकार के प्रमुख निर्देश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो (IndiGo) को निर्देश दिया है कि सभी यात्रियों के लंबित रिफंड बिना किसी देरी के तुरंत क्लियर किए जाएं. मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में साफ कहा है कि रद्द या बाधित सभी फ्लाइट्स का रिफंड 7 दिसंबर 2025, रविवार रात 8 बजे तक पूरी तरह प्रोसेस हो जाना चाहिए. इसके साथ ही एयरलाइंस को यह आदेश भी दिया गया है कि कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों पर फ्लाइट रीशेड्यूलिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि रिफंड प्रोसेस में देरी या नियमों का पालन न होने पर तुरंत रेग्युलेटरी एक्शन लिया जाएगा.
Passenger Support और Refund Cell
यात्रियों की शिकायतों का समाधान तेजी से सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इन सेल्स की जिम्मेदारी होगी कि वे खुद यात्रियों से संपर्क करें, और रिफंड व वैकल्पिक यात्रा इंतज़ाम बिना यात्रियों से बार-बार फॉलो-अप करवाए पूरा करें. ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम ऑपरेशन्स पूरी तरह नॉर्मल होने तक चालू रहेगा.
Baggage Handling की गारंटी
मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि कैंसिलेशन या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुआ सामान (बैगेज) अगले 48 घंटे के भीतर उनके घर या चुने हुए पते पर पहुंचाया जाए. एयरलाइंस को यह भी कहा गया है कि सामान की ट्रैकिंग, डिलीवरी टाइमलाइन और स्टेटस की जानकारी स्पष्ट रूप से यात्रियों को दी जाए और जरूरत पड़ने पर नियमों के अनुसार मुआवजा (कंपनसेशन) भी दिया जाए.
Zero-Inconvenience Policy
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार लगातार एयरलाइंस, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी एजेंसियों और ऑपरेशनल टीमों से कोऑर्डिनेशन में है।
विशेष ध्यान इन यात्रियों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं-
- सीनियर सिटीजंस
- दिव्यांग यात्री (Differently-abled passengers)
- स्टूडेंट्स
- मरीज और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्री
- जरूरी यात्रा वाले लोग
रिकवरी प्रोसेस पर सरकार की नजर
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रिकवरी प्रोसेस पर लगातार नजर रखी जा रही है और पूर्ण रूप से सामान्य ऑपरेशंस बहाल करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
फेयर कैप लागू
इंडिगो संकट के बीच सरकार ने सभी एयर रूट्स पर अस्थाई रूप से फेयर कैप लगा दिया है ताकि एयरलाइन्स मनमाना किराया न वसूल सकें. दरअसल, कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि कई कंपनियों ने अपने किराये में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है.
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