नवरात्रि में घर के लिए लेनी है देवी-देवताओं की मूर्ति, तो जान लें उस पर भी लगता इतना है GST
देवी-देवताओं की मूर्तियां भी जीएसटी के दायरे में आती हैं. कुछ दिनों बाद ही नवरात्रि आने वाली है. ऐसे में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अलग-अलग मूर्तियों पर कितना जीएसटी लगता है. हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा की गई है, तो आइये इस आर्टिकल के जरिये हम आपको को पूरी जानकारी दे रहें हैं.
22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरूआत हो रही है. अगर आप भी अपने घर के लिए देवी-देवताओं की मूर्तियां लेना चाहते हैं. तो क्या आपको पता है कि इन पर भी जीएसटी (GST) लगता है. जीएसटी कम या अधिक होने के चलते इनकी कीमतों पर अच्छाखासा असर पड़ता है. अगर आपको इसकी जानकारी नहीं जानते हैं तो आइये समझते हैं कि किस तरह की मूर्ति पर कितना जीएसटी लगता है.
12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया GST
देश में लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी सभी प्रकार की मूर्तियों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है. हाल ही में हुए नए जीएसटी सुधार में मूर्तियों पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जायेेंगी. सरकार के अनुसार कारीगरों और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हस्तशिल्प क्षेत्र को टैक्स के सरलीकरण से लाभ मिलता है जिससे पारंपरिक वस्तुएं अधिक किफायती दरों पर मिलती हैं. इससे वैश्विक स्तर पर भी कम्पटीशन बना रहता है.
यह चीजें भी हैं शामिल
हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े चित्रकला, रेखाचित्र, मूल उत्कीर्णन, हस्तनिर्मित मोमबत्तियों, नक्काशीदार लकड़ी के उत्पाद, थैलियों और पर्स सहित हैंडबैग, पत्थर की कलाकृतियों, पत्थर की जड़ाई का काम, मिट्टी एवं टेराकोटा के टेबलवेयर और किचनवेयर पर भी 5 फीसदी जीएसटी का प्रावधान बनाया गया है. इसमें कांच की प्रतिमाएं, लोहा, एल्युमीनियम, पीतल व तांबा आदि की कलाकृतियां भी शामिल हैं.
इस नवरात्रि यह चीजें भी हो सकती हैं सस्ती
22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने से ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और खजूर सस्ते हो सकते हैं. पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है. वहीं दूध व पनीर जैसी चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा मक्खन, घी जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.