आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को जीएसटी का झटका, मिला 429 करोड़ का नोटिस
27 अगस्त को आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि महाराष्ट्र स्टेट टैक्स के डिप्टी कमीशनर ने यह नोटिस जारी किया गया है. कंपनी ने आगे कहा कि तय समय के अंदर वह जीएसटी डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगी.
जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने वाली प्राइवेट कंपनी आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल को जीएसटी महाराष्ट्र के स्टेट टैक्स विभाग ने 429 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है. 27 अगस्त को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि महाराष्ट्र स्टेट टैक्स के डिप्टी कमीशनर ने यह नोटिस जारी किया गया है. कंपनी ने आगे कहा कि तय समय के अंदर वह जीएसटी डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगी. वहीं नोटिस में जीएसटी डिमांड के अलावा ब्याज और पेनाल्टी का भी उल्लेख किया गया है.
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल को वित्त वर्ष 2019-20 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के संबंध में जीएसटी कानून के तहत नोटिस भेजा गया है. वहीं जीएसटीआर 3 बी, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 2ए और कुछ बाहरी आपूर्ति से जुड़े टैक्स में गड़बड़ी को लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट/क्रेडिट नोट जारी किया गया है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में यह बात कही है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 73 के अंतर्गत यह नोटिस जारी किया गया है.
आपको बता दें कि हाल में जीएसटी अधिकारियों ने कई कॉर्पोरेट इकाइयों को नोटिस जारी किया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी अधिकारियों ने करीबन 20,000 नोटिस जारी किए हैं. यह सभी नोटिस वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के आकलन के आधार पर भेजा गया है. रिपोर्ट के अनुसार इनकी कीमत तकरीबन 80,000 करोड़ रुपये की है.
बता दें कि कुछ दिन पहले डीजीजीआई ने 10 फॉरेन एयरलाइन्स जिसमें ब्रिटिश एयरवे, लुफ्थांसा और एमिरेट्स भी शामिल हैं को 10,000 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं भरने पर शो-कॉज नोटिस भेजा था. जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में टैक्स स्लैब को कम करने, दरों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा जीएसटी के तहत ड्यूटी इनवर्जन को हटाने के मुद्दों पर विचार किए जाने की संभावना है.