नियमों का पालन नहीं करना इन NBFC को पड़ा महंगा, RBI ने लगाया 76 लाख का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी गाइडलाइन के उल्लंघन पर चार NBFC— रंग दे पी2पी, फेयरसेंट, विजनरी फाइनेंसपीयर और फिनजी पर 76.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इन कंपनियों पर बिना अनुमति के लोन बांटने,जोखिम प्रोफाइल का खुलासा न करने और 'फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म' के नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप लगे हैं.

NBFC Penalty for Loan Disbursement: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. जिन कंपनियों पर कार्रवाई हुई उनमें रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज, फेयरसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फेयरसेंट), विजनरी फाइनेंसपीयर प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (फिनजी) शामिल है.
कितना जुर्माना और क्यों?
आरबीआई ने रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि कंपनी ने बिना अनुमति के पर्सनल लैंडर के फंड से उधारकर्ताओं को लोन वितरित किया. फेयरसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फेयरसेंट) पर 40 लाख रुपये का फाइन लगाया गया है, क्योंकि इसने बिना अनुमति के लोन वितरित किए, उधारकर्ताओं की जोखिम प्रोफाइल का खुलासा नहीं किया और ‘फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म’ के नियमों का उल्लंघन किया है.
गाइडलाइन का पालन नही करना पड़ा भारी
विजनरी फाइनेंसपीयर प्राइवेट लिमिटेड पर 16.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि कंपनी ने बिना अनुमोदन के लोन वितरित किए,लोन समझौतों पर साइन सुनिश्चित नहीं किया, मूल्य निर्धारण नीति बोर्ड से वेरिफाई नहीं कराई और सर्विस प्रोवाइडर की वार्षिक समीक्षा नहीं की. इसी तरह, ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (फिनजी) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसने पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े आरबीआई गाइडलाइन का पालन का पालन नहीं किया.
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RBI ने क्या कहा?
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कंपनियों के नियमों की अनदेखी के चलते की गई है और यह केवल रेगुलेटरी गाइडलाइन से जुड़ी चूक के लिए है, न कि ग्राहकों के साथ किसी धोखाधड़ी को लेकर.
इन बैंकों पर भी लगा था जुर्माना
RBI ने इससे पहले रेगुलेटरी गाइडलाइन में खामियों के चलते इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया था. आरबीआई के अनुसार, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर 26.70 लाख रुपये का फाइन लगाया गया था, क्योंकि उसने ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया.
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