NOIDA में अब सड़क-मकानों पर नहीं लगेगा टैक्स, सरकार ने शहर को दी ऐसी सौगात जिसकी हर शहर को दरकार
नोएडा के लोगों और कारोबारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. सरकार के एक नए फैसले से शहर की तस्वीर बदल सकती है. सड़क, आवास और सुविधाएं बेहतर होंगी लेकिन इसके पीछे एक नियम है, जो हर किसी को जानना जरूरी है. पूरी जानकारी जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.
Tax Free Noida: नोएडा को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे शहर के विकास और सुविधाओं पर असर पड़ सकता है. अब नोएडा अथॉरिटी को इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन यह छूट कुछ शर्तों के साथ आई है. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (46A) के तहत यह राहत दी है, जिससे नोएडा जैसे सार्वजनिक विकास प्राधिकरणों को बड़ी राहत मिलेगी.
किन कामों पर नहीं लगेगा टैक्स?
अब से नोएडा अथॉरिटी को सड़क, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, मकान आवंटन और अन्य पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसमें किराया, फीस, या सरकारी फंड से होने वाली आय शामिल है. यह नियम असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू होगा.
हालांकि अगर नोएडा अथॉरिटी कोई ऐसा काम करती है जिससे सीधे मुनाफा होता है या जो व्यापारिक उद्देश्य से किया गया हो, तो उस आय पर इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा. सरकार ने साफ कहा है कि सिर्फ गैर-व्यावसायिक सेवाओं पर टैक्स से छूट मिलेगी.
रेजिडेंट्स और बिजनेस को क्या फायदा होगा?
इस टैक्स छूट से रहवासियों को बेहतर सड़कें, आवास, जल निकासी और परिवहन सुविधाएं मिल सकती हैं, और इससे ये भी फायदो होगा कि अब नोएडा के सड़कों पर चलने के लिए या फिर छूट के तहत आने वाली तमाम चीजों के लिए आपको अतिरिक्त टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नोएडा जैसे इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह खबर राहतभरी है.
नोएडा में व्यापार करने वाली कंपनियों को तेज प्रोजेक्ट अप्रूवल और बेहतर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. हालांकि, उनके टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा.
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क्या है सरकार की शर्त?
सरकार ने नोएडा अथॉरिटी से कहा है कि वह अपनी टैक्स-फ्री और टैक्स योग्य आय को अलग-अलग साफ तरीके से दर्ज करे. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो छूट रद्द की जा सकती है. यह फैसला नोएडा को और आधुनिक और रहने लायक बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है.
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