RBI ने इस दिग्गज बैंक पर लगाया जुर्माना, क्या आपका भी है इसमें खाता?

RBI ने कहा कि बैंक का सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2024 तक उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था. RBI बैंकों के कामकाज की निगरानी करता रहता है और गड़बड़ी पाए जाने पर एक्शन लेता है. RBI पहले भी कई बैंकों पर इस तरह का जुर्माना लगा चुका है.

RBI ने इस बैंक पर लगाया फाइन. Image Credit: @Canva/Money9live

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोटक महिंद्रा बैंक पर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों से जुड़े नियमों का पालन न करने पर 61.95 लाख रुपये का मॉनेटरी जुर्माना लगाया है. RBI ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 11 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में लगाया गया था.

क्यों लगा जुर्माना?

RBI के अनुसार, यह जुर्माना ‘बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट’ और ‘बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रूल्स, 2006 (CIC रूल्स) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था.

जांच में पाई गई ये गड़बड़ी

RBI ने कहा कि बैंक का सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2024 तक उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था. जांच के दौरान, RBI ने पाया कि बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के दूसरे BSBD अकाउंट खोले, जिनके पास पहले से ही बैंक में ऐसे अकाउंट थे.

इसके अलावा, बैंक ने ऐसी गतिविधियों को करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ एक समझौता किया, जो गतिविधियों के दायरे में नहीं आती थीं और लेंडर ने कुछ उधारकर्ताओं के बारे में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को गलत जानकारी भी दी.

RBI ने बैंक को दिए गए नोटिस के जवाब और उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप सही पाए गए, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी था.

कामकाज पर नहीं पड़ेगा असर

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस कार्रवाई से बैंकों की किसी भी सर्विस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बैंकों की सभी सेवाएं जारी रहेंगी. ग्राहक आसानी से बैंकिंग से जुड़े अपने हर काम को पूरा कर सकेंगे. RBI बैंकों के कामकाज की निगरानी करता रहता है और गड़बड़ी पाए जाने पर एक्शन लेता है. RBI पहले भी कई बैंकों पर इस तरह का जुर्माना लगा चुका है.

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