होटल-रेस्तरां की मनमानी पर रोक! अब बिल में ‘LPG चार्ज’ नहीं जोड़ सकेंगे; CCPA ने दी सख्त चेतावनी

CCPA ने होटल और रेस्टोरेंट को बिल में LPG चार्ज या फ्यूल रिकवरी जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ने से रोक दिया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ऐसे चार्ज को गैरकानूनी बताते हुए साफ निर्देश जारी कर दिए हैं. अब रेस्टोरेंट और होटल मनमाने तरीके से ऐसे शुल्क नहीं जोड़ सकेंगे.

LPG चार्ज’ नहीं जोड़ सकेंगे रेस्टोरेंट Image Credit:

अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते समय बिल में LPG चार्ज या फ्यूल कॉस्ट जैसे अतिरिक्त शुल्क देखकर परेशान होते थे, तो अब आपके लिए राहत की खबर है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ऐसे चार्ज को गैरकानूनी बताते हुए साफ निर्देश जारी कर दिए हैं. अब रेस्टोरेंट और होटल मनमाने तरीके से ऐसे शुल्क नहीं जोड़ सकेंगे.

‘LPG चार्ज’ को बताया अनुचित

CCPA ने बुधवार को जारी एडवाइजरी में कहा कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में LPG चार्ज, गैस चार्ज या फ्यूल रिकवरी जैसे शुल्क अपने आप नहीं जोड़ सकते हैं. इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ माना जाएगा. अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि मेन्यू में दिए गए दाम के अलावा केवल लागू टैक्स ही वसूले जा सकते हैं. इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क ग्राहक पर थोपना गलत है.

कानून के तहत होगी कार्रवाई

CCPA ने चेतावनी दी है कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कदम तब उठाया गया जब कई शिकायतें और मीडिया रिपोर्ट सामने आईं, जिनमें बताया गया कि कुछ रेस्टोरेंट सेवा शुल्क से बचने के लिए नए नामों से अतिरिक्त चार्ज जोड़ रहे हैं.

CCPA ने साफ कहा कि LPG, बिजली और दूसरे ऑपरेशनल खर्च बिजनेस का हिस्सा हैं और इन्हें अलग से वसूलने के बजाय मेन्यू कीमत में शामिल किया जाना चाहिए. अथॉरिटी के मुताबिक, ग्राहकों से ऐसे शुल्क जबरन वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत गलत है. साथ ही यह भी कहा गया कि ग्राहकों को किसी भी गैर-स्वैच्छिक शुल्क के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

महंगे ईंधन का असर कई सेक्टर पर

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण बढ़ती ईंधन कीमतों का असर कई सेक्टर पर देखने को मिल रहा है. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपने चार्ज बढ़ाए हैं. Swiggy ने प्रति ऑर्डर शुल्क बढ़ाकर 17.58 रुपये (GST सहित) कर दिया है, जबकि Zomato ने बेस फीस 14.90 रुपये (GST के बिना) कर दी है, जो टैक्स के बाद 17.58 रुपये हो जाती है.

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