यूपी में शराब ठेके के लिए खुल गई विंडो, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई, जानें सारी डिटेल
उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का शानदार मौका आया है. सरकार ने शराब की दुकान का लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले आप सभी जानकारी के साथ अपना फॉर्म भर दें.

UP Liquor Shop Lottery Registration: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के इच्छुक लोगों के लिए ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी 14 फरवरी से शुरू हो गई है. आबकारी विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में खुलने वाली देसी शराब, कंपोजिट, मॉडल और भांग की दुकानों की सूची स्थानीय जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत लखनऊ में कुल 1,071 नई दुकानें आवंटित की जाएंगी, जिनमें 572 देसी शराब, 400 कंपोजिट, 56 मॉडल और 43 भांग की दुकानें शामिल हैं. इच्छुक आवेदक 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले स्टेज का लॉटरी ड्रॉ 6 मार्च को जारी किया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया
लॉटरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे से शुरू हो गई हैं. आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक तय की गई है. ध्यान दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जा रहे हैं. इसके लिए आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. प्रत्येक आवेदक को पंजीकरण के दौरान पैन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा और एक पैन नंबर पर केवल एक ही पंजीकरण मान्य होगा.
सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का नागरिक इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है और किसी भी जिले की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि, एक आवेदक को ज्यादा से ज्यादा केवल दो दुकानों ही आवंटित की जाएंगी, चाहे उसने कितनी भी दुकानों के लिए आवेदन किया हो.
आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- आवेदन पत्र भरते समय सही और पूरी जानकारी देना जरूरी होगा. गलत या अधूरी सूचना के वजह से आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.
- प्रोसेसिंग फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा. किसी अन्य माध्यम से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा.
- 27 मार्च शाम 05 बजे तक आपकी प्रोसेसिंग फीस पेंडिंग या फेल रहती है तब आप प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उसी तारीख में शाम 08:00 बजे तक जमा कर सकते हैं, ऐसा करने पर आपके आवेदन पत्र को ई-लाटरी में शामिल कर लिया जायेगा.
नए नियम और बदलाव
इस बार की लॉटरी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अब केवल व्यक्तिगत आवेदकों को ही दुकानें आवंटित की जाएंगी जबकि कंपनियां, निजी फर्म या साझेदारी कंपनियां इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी. यह बदलाव पूर्व में देखी गई अनियमितताओं को रोकने और व्यापार को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है.
इसके अलावा, इस वर्ष से प्रतिभागियों के लिए अर्नेस्ट मनी जमा करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. अब, दुकान का आवंटन मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-बैंक गारंटी जमा करनी होगी. साथ ही, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए नियमों को लचीला बनाया गया है और अब प्राइवेट वैल्यूएर्स द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे. ये सर्टिफिकेट पहले केवल जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से ही प्राप्त किए जा सकते थे.
प्रोसेसिंग फीस और लॉटरी प्रक्रिया
प्रदेश भर में शराब की दुकानों के लिए आवेदन करने की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस दुकान के प्रकार और लोकेशन के आधार पर अलग-अलग तय की गई है. देसी शराब, कंपोजिट और मॉडल दुकानों के लिए प्रोसेसिंग फीस 40,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच होगी. यूपी के शहरों, कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों को पांच अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उसी आधार पर शुल्क तय किया गया है.
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अगर आपका नाम लॉटरी ड्रॉ में आता है तो आपको उसके बाद आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. अगर कोई आवेदक तय समयसीमा में जरूरी भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और दुकान किसी दूसरे आवेदक को दी जा सकती है.
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