22 सितंबर से कितने रुपये में मिलेगी पानी की बोतल, जानें GST दर बदलने के बाद कितना लगेगा टैक्स?

22 सितंबर से देशभर में नई GST दरें लागू होंगी. रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे दूध, दही, आटा, चावल और 20 लीटर पैक्ड पानी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसे फिजी ड्रिंक्स पर अब 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स स्लैब लागू होगा, जिससे यह पहले से महंगे हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि नई जीएसटी दर लागू होने के बाद पानी की बोतल कितने में मिलेगी.

पानी की बोतल कितने रुपये में? Image Credit: @Canva/Money9live

Water Bottle New Price GST Rate Cut: सोमवार, 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रही है. इसी दिन से पूरे देश में GST की नई दरें भी लागू हो रही हैं. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती होंगी, जबकि कुछ महंगी. 3 सितंबर 2025 को हुई GST Council Meeting में बड़ा बदलाव करते हुए 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले स्लैब खत्म कर दिए गए. अब केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो मुख्य स्लैब होंगे. वहीं, सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग से 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स स्लैब रखा गया है. इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी दरों के मुताबिक पानी पीने वाली बोतल से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक कितना सस्ता और महंगा होने वाला है.

पानी की बोतल की क्या होगी कीमत?

अगर आप घर या ऑफिस के लिए 20 लीटर का पैक्ड पानी मंगवाते हैं तो आपके लिए राहत है. पहले इस बोतल पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर सिर्फ 5 फीसदी कर दिया गया है. यानी अब पानी का बोतल पहले से सस्ता मिलेगा. यही राहत सोया मिल्क ड्रिंक्स, फ्रूट पल्प/फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स (गैर-कार्बोनेटेड) और प्लांट-बेस्ड मिल्क पर भी मिलेगी. मौजूदा समय में बिसलेरी के 20 लीटर वाले जार की कीमत 95 रुपये है. इस कीमत में 12 फीसदी का जीएसटी लगा हुआ है. 22 सितंबर से यह घटकर 5 फीसदी हो जाएगा यानी इसकी कीमत तकरीबन 87.78 रुपये हो सकती है.

दूध-दही और जरूरी चीजों पर राहत

सरकार ने दूध, दही, घी, आटा, चावल और रोटी जैसे रोजमर्रा की अधिकांश चीजों को 0 फीसदी या 5 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा है. यानी सामान्य खाने-पीने की चीजें पहले से सस्ती होंगी. लेकिन कोल्ड ड्रिंक होगी महंगी. अगर आप कोल्ड ड्रिंक या फिजी ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. पहले कोला, सोडा और कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ 12 फीसदी सेस लगता था. अब इन पर सीधे 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स स्लैब लागू कर दिया गया है. यानी, अब हर बोतल कोल्ड ड्रिंक महंगी मिलेगी. सरकार इन पेयों को ‘सिन गुड्स’ यानी Demerit Goods मानती है क्योंकि इनका ज्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

नई जीएसटी दरें: कौन सा पेय कितना महंगा-सस्ता?

पेय पदार्थ का प्रकारनई GST दरसेसकुल टैक्स
वातित पेय (कोला, सोडा)40% (विशेष स्लैब)कोई नहीं40%
कार्बोनेटेड फल पेय (फ्रूट पल्प + फिज)40% (विशेष स्लैब)कोई नहीं40%
गैर-वातित फलों का रस (100% प्राकृतिक जूस)5%कोई नहीं5%
ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक – कार्बोनेटेड)40% (विशेष स्लैब)कोई नहीं40%

पुरानी जीएसटी दरें

पेय पदार्थ का प्रकारपुरानी GST दरसेसकुल टैक्स
वातित पेय (कोला, सोडा)28%12%40%
कार्बोनेटेड फल पेय28%12%40%
गैर-वातित फलों का रस12%कोई नहीं12%
ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक)28%12%40%

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