चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से सभी दुकानें बंद, जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक; इन जगहों पर होगा ब्लैकआउट

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार यानी 9 मई को सभी दुकानों और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश दिया. मेडिकल स्टोर्स को इस आदेश से छूट दी गई है. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

7 बजे के बाद चंडीगढ़ में बाजार बंद Image Credit: PTI

Blackout in Chandigarh: भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव का असर अब देश के अंदरूनी इलाकों में भी नजर आने लगा है. शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर की सभी दुकानों और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 बजे के बाद बंद करने का आदेश जारी किया. हालांकि, मेडिकल स्टोर्स को इस आदेश से छूट दी गई है. इसके अलावा प्रशासन ने 7 बजे तक पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट समेत कई जगहों की बाहरी लाइट्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं.

चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा- “आज 9 मई, 2025 को शाम 7 बजे के बाद चंडीगढ़ में सभी दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे. यह आदेश मेडिकल शॉप्स पर लागू नहीं होगा.” यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन नियंत्रण बनाए रख सके और भीड़ को रोका जा सके.

होटल, पेट्रोल पंप और बस स्टॉप पर ब्लैकआउट

चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को जारी आदेश में निर्देश दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी और निजी भवनों, बैंकों, एटीएम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटलों, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, बाजारों में स्थित दुकानों, पार्कों, विज्ञापन बोर्ड्स, पेट्रोल पंपों, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों के बाहर लगी सभी प्रकार की बाहरी लाइटें, डिस्प्ले बोर्ड लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स 9 मई 2025 को शाम 7 बजे तक बंद कर दी जाएं.

जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्त प्रतिबंध

सिर्फ दुकान बंदी ही नहीं, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और स्टॉकपाइलिंग पर भी प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं. जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव ने Essential Commodities Act, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किया है जो 9 मई की मध्यरात्रि से लागू हो गया है.

इस आदेश के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेलर या कारोबारी चावल, गेहूं, दालें, चीनी, तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाइयां और ईंधन (पेट्रोल और डीजल) जैसी वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकता.

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व्यापारियों को देना होगा स्टॉक का ब्यौरा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को अपने वर्तमान स्टॉक का विवरण तीन दिनों के भीतर फूड एंड सप्लाई विभाग को देना होगा. आदेश की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अगर कहीं भी जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग या अनावश्यक मूल्य वृद्धि देखें, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें.