प्रोपेगेंडा पर डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तानी गाने, वेब सीरीज और पॉडकास्ट पर बैन
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर डिजिटल स्ट्राइक की है. मंत्रालय ने OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये भारत में प्रसारित किए जा रहे पाकिस्तानी गानों, वेब सीरीज और पॉडकास्ट जैसे कंटेंट पर बैन लगा दिया है.
भारत में आतंकी भेजकर मासूम लोगों का खून बहाने वाला पाकिस्तान भारतीय लोगों को ही अपना कंटेंट दिखाकर करोड़ों रुपये कमाता आ रहा है. लेकिन, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है. गुरुवार 8 मई को मंत्रालय ने देश में सभी OTT, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरीज को पाकिस्तानी कंटेंट के प्रसारण को बंद करने का आदेश दिया है.
तुरंत प्रभाव से हटाया जाए पाकिस्तानी कंटेंट
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी OTT प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग ऐप्स और डिजिटल इंटरमीडियरीज को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेड इन पाकिस्तान कंटेंट प्रसारित नहीं किया जाए. इसके साथ ही कहा है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है, तो उसे तुरंत प्रभाव से प्लेटफॉर्म से हटाया जाए.
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया जरूरी
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश का तुंरत पालन करना जरूरी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है. इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश फ्री, पेड और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सभी तरह के कंटेट पर लागू होता है.
आईटी नियम 2021 के तहत दिए निर्देश
मंत्रालय ने ये निर्देश इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के तहत जारी किए हैं. मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेट के लिए भारत में सभी पब्लिशर्स को एथिक्स कोड के पार्ट-II का पालना करना चाहिए.
क्या कहते है एथिक्स कोड
आइर्ट एक्ट के नियमों के तहत एथिक्स कोड यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कंटेंट करे पब्लिश, ट्रांसमिट या ब्रॉडकास्ट करने का फैसला चार बातों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.
1. यह ऐसा कंटेंट नहीं हो, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करता है.
2. यह ऐसी कंटेंट नहीं हो, जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाले या किसी तरह से जोखिम बढ़ाए.
3. यह कंटेंट ऐसा नहीं हो, जो दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हो.
4. यह ऐसा कंटेंट नहीं हो, जो हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की संभावना रखता हो.
इसके अलावा आईटी एक्ट 2021 के पार्ट-II के रूल 3(1)(बी) में यह प्रावधान है कि इंटरमीडियरीज को स्वयं उचित प्रयास करना चाहिए और ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, पब्लिश, अपलोड, मोडिफाई, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट और ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती हो.