विवाद से विश्वास 2.0 योजना की तारीख हुई पक्की, स्कीम के तहत वसूले जाएंगे करोड़ो के टैक्स

केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास 2.0' योजना की घोषणा की है. इसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का निपटारा कर मुकदमेबाजी को कम करना है.

विवाद से विश्वास 2.0 योजना की तारीख हुई पक्की, स्कीम के तहत वसूले जाएंगे करोड़ो के टैक्स Image Credit: Prapass Pulsub/Moment/Getty Images

केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना के शुरुआत के तारिख की घोषणा कर दी है. इस योजना की घोषणा पहली बार 2024-25 के बजट में की गई थी. विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का निपटारा करना है. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, “केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को 1 अक्टूबर 2024 से लागू करेगी.”

35 लाख करोड़ रुपये के टैक्स विवाद का समाधान

देश में फिलहाल करीब 35 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष करों की वसूली बाकी है. इसके तहत 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों को लेकर विभिन्न कानूनी प्लेटफॉर्म पर विवाद चल रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने और मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास जारी रखेगी.

‘विवाद से विश्वास 2.0’ से मुकदमेबाजी में कमी

सरकार ने इससे पहले 2020 में प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना का पहला चरण लाया था. उस समय करीब एक लाख करदाताओं ने इसका लाभ उठाया और सरकार को 75,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. अब, ‘विवाद से विश्वास 2.0’ के जरिए से सरकार एक बार फिर लंबित कर विवादों का समाधान करने की कोशिश कर रही है.

टैक्स मामलों में दोबारा एसेसमेंट के नियमों में बदलाव

बजट 2024-25 में सरकार ने टैक्स विवाद से जुड़े मामलों को कम करने के साथ ही दोबारा एसेसमेंट की समयसीमा में बदलाव की भी घोषणा की थी. अब 3 से 5 साल पुराने मामलों को फिर से खोला जा सकेगा, बशर्ते मामला 50 लाख रुपये या उससे अधिक का हो. इसके अलावा, टैक्स अधिकारियों के लिए लीगल प्लेटफॉर्म पर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा भी बढ़ाई गई है.