87A रिबेट पर कई CA ने उठाए सवाल, दावा- इनकम टैक्स पेयर को नहीं मिल रहा है फायदा, जानें पूरा मामला

वित्त वर्ष 2024-25 में नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को धारा 87A की छूट नहीं मिल रही, अगर उनकी आय में STCG/LTCG जैसी विशेष आय शामिल है. ITR पोर्टल इस छूट को आटोमैटिक रूप से लागू नहीं कर रहा, जबकि पुराने रिजीम में 5 लाख तक की आय पर छूट मिलती है. करदाताओं और CAs ने इस गड़बड़ी को उजागर किया है, जिससे अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ रहा है.

No income tax rebate under Section 87A Image Credit: @AI/Money9live

No Income Tax Rebate Under Section 87A: देश में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 87A रिबेट पर सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि इस रिबेट का फायदा टैक्सपेयर्स को नहीं मिल पा रहा है. न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्यपेयर्स को 87A के तहत टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन CAs का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के आईटीआर फाइल करने वालों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट आभास हालाखंडी ने हाल ही में एक्स पर लिखते हुए कहा “धारा 87ए छूट – क्या कानून बनने से पहले ही प्रतिबंध लागू हो गया? वित्त वर्ष 2025-26 से, नई व्यवस्था में 87ए छूट विशेष दर आय (जैसे LTCG, STCG @111A) पर लागू नहीं होगी – जैसा कि वित्त अधिनियम 2025 द्वारा जोड़े गए नए प्रावधान के अनुसार है. लेकिन टैक्सपेयर्स अतिरिक्त कर का भुगतान कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में उन्हें इस छूट से वंचित किया जा रहा है – भले ही नए प्रावधान लागू ना हो! केवल भारतीय कराधान में – भविष्य का कानून पिछले वर्षों के लिए लागू किया गया है!”

हिमांक सिंगला नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने X पर लिखा कि LTCG जैसी विशेष दर वाली आय पर धारा 87A के तहत कोई छूट नहीं, भले ही आपकी कुल आय छूट सीमा के भीतर ही क्यों ना हो.

प्रतीभा गोयल ने भी पोस्ट में लिखा कि न्यू टैक्स रिजीम में इसका लाभ नहीं मिल रहा है.

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87A टैक्स रिबेट में परेशानी है?

धारा 87A के तहत कर छूट केवल निवासी व्यक्ति ले सकते हैं. अगर आपकी कुल आय सीमा से ज्यादा नहीं है, तो आप इसके लिए योग्य हैं. यह छूट टैक्स बचाने में मदद करती है . लेकिन कुछ विशेष आय (स्पेशल इनकम) पर लागू नहीं होती .

  • नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट . अधिकतम 25,000 रुपये.
  • पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की आय पर छूट . अधिकतम 12,500 रुपये .

छूट की राशि निम्न में से जो भी कम होगी वह होगी

  • वास्तविक टैक्स (सेस से पहले).
  • धारा 87A में बताई गई अधिकतम सीमा .

इस छूट को सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर नहीं लगाया जा सकता . वित्त वर्ष 2025-26 से विशेष दर वाली आय पर छूट नहीं मिलने का प्रावधान किया गया है.

अगर आप भी टैक्स से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे टैक्स डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.

न्यू टैक्स रिजीम में क्या है प्रावधान?

  • अगर कुल इनकम 7 लाख रुपये से अधिक है और इसमें विशेष दर वाली आय (जैसे STCG धारा 111A या LTCG धारा 112A के तहत) शामिल है, तो ITR यूटिलिटी ऑटोमेटिक रूप से 87A छूट नहीं देती.
  • छूट केवल तभी मिलेगी जब स्लैब दर वाली आय अकेले 7 लाख रुपये के अंदर हो. विशेष दर वाली आय पर 87A छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी.

ओल्ड टैक्स रिजीम क्या कह रहा है?

  • अगर कुल आय (विशेष दर वाली आय सहित) 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो 12,500 रुपये की 87A छूट खुद ही लागू हो जाती है.
  • ITR यूटिलिटी ज्यादातर मामलों में इसे खुद ही एडजस्ट कर देती है.

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