1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए PAN बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य, ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम जारी
ड्राफ्ट आयकर नियम-2026 के तहत 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए पैन बनवाने में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है. यह नियम पहचान और उम्र की पुष्टि मजबूत करने के लिए लाया गया है. विभाग ने नए नियमों पर सुझाव मांगे हैं. ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं.
सरकार ने पैन (PAN) कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है. ड्राफ्ट आयकर नियम-2026 के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए पैन बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) देना अनिवार्य होगा. इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया है. सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद पैन जारी करने की प्रक्रिया में दस्तावेजी जांच को मजबूत करना और सही पहचान सुनिश्चित करना है. इससे बच्चों की उम्र और पहचान से जुड़े विवाद कम होंगे और रिकॉर्ड अधिक सटीक रहेगा.
कब से नियम होगा प्रभावी
नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर कानून-2025 के साथ प्रभावी हो सकते हैं. फिलहाल आयकर विभाग ने इन ड्राफ्ट नियमों पर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.
ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स 2026 की मुख्य बातें
- ड्राफ्ट आयकर नियम-2026 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए पैन आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में देना अनिवार्य होगा.
- नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के अधिकृत कार्यालय या भारतीय दूतावास द्वारा जारी होना चाहिए.
- नए दिशा-निर्देश फॉर्म 93, 94, 95 और 96 के तहत किए जाने वाले सभी पैन आवेदनों पर लागू होंगे.
- विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन करते समय सही श्रेणी चुनना जरूरी होगा, जबकि एनआरआई या RNOR आवेदकों के लिए पासपोर्ट नंबर अनिवार्य रहेगा.
- जिन व्यक्तियों के पास पैन नहीं है लेकिन आधार नंबर है, वे आधार की जानकारी देकर पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे आयकर विभाग सत्यापित करेगा.
- यह प्रस्तावित नियम पैन जारी करने की प्रक्रिया में दस्तावेजी जांच को मजबूत करने और पहचान व उम्र की सही पुष्टि सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है.
- 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के माता-पिता को सलाह दी गई है कि पैन आवेदन में देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें.
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