सरकारी पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले, महीने के आखिरी तारिख को ही आ जाएगा पेंशन… वित्त मंत्रालय ने बैंकों को लगाया फटकार

सरकार ने पेंशनभोगियों के पक्ष में बैंकों को निर्देश जारी किया है. दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि सरकारी पेंशन भोगियों को हर महीने के आखिरी तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए.

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सरकारी पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. सरकार ने पेंशनभोगियों के पक्ष में बैंकों को निर्देश जारी किया है. दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि सरकारी पेंशन भोगियों को हर महीने के आखिरी तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए. मंत्रालय ने यह भी कहा कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन का समय पर मिल सके इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है.  

मंत्रालय ने पिछले महीने एक ज्ञापन जारी कर पेंशन भुगतान में हो रही देरी के बारे में चिंता व्यक्त की थी. केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों को अधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन के भुगतान की योजना में दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को हर महीने के अंतिम तारीख तक पेंशनरों के खातों में भुगतान जमा होना चाहिए. मार्च को छोड़कर जब भुगतान अप्रैल के पहले तारीख को किया जाना चाहिए. साथ ही अनावश्यक तनाव और वित्तीय दबाव से बचने के लिए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को समय पर भुगतान के महत्व पर जोर दिया गया.

पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन देरी से आने को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त किया जा रहा है. जिसके बाद वित्तीय तनाव और चिंता होती है. मंत्रालय ने कहा कि पेंशनभोगियों को आश्वस्त करना चाहते है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा. जिसके बाद बैंकों को दिए गए दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

सबसे अधिक पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट में देरी को बहुत गंभीरता से लिया गया है. सीपीपीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन हर महीने निर्धारित समय सीमा के अनुसार पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन के खाते में जमा की जाए. निर्धारित समय सीमा से परे पेंशन/पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट में किसी भी तरह की देरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उचित समझे जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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