अपनी हेल्‍थ इंश्‍योरेंस कंपनी से हैं दुखी, 5 आसान स्‍टेप्‍स में पोर्ट करें अपनी पॉलिसी; नहीं होगा कोई नुकसान

अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बदलना चाहते हैं? आप बिना नो-क्लेम बोनस (NCB) खोए नई पॉलिसी में शिफ्ट हो सकते हैं. नियमों के अनुसार, मौजूदा इंश्योरर को रिन्यूअल से 45 दिन पहले बताना होता है. बेहतर कवरेज, कम प्रीमियम या अच्छी सर्विस के लिए आप इंश्योरेंस पोर्ट करवा सकते हैं. सही प्रक्रिया अपनाकर आसानी से पोर्ट करें और सभी लाभ बरकरार रखने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

How to Port a Health Insurance Plan Image Credit: Canva/ Money9

How to Port a Health Insurance Plan: अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बदलना चाहते हैं, लेकिन नो क्लेम बोनस (NCB) खोने के डर से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अब आप बिना NCB गंवाए नई पॉलिसी में शिफ्ट हो सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने के लिए आपको अपनी मौजूदा कंपनी को पॉलिसी रिन्यूअल डेट से कम से कम 45 दिन पहले बता देना चाहिए. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बेहतर कवर या सस्ती प्रीमियम वाली पॉलिसी चाहते हैं. इस प्रक्रिया को समझकर आप स्मार्ट तरीके से अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड कर सकते हैं.

किन परिस्थितियों में हेल्थ इंश्योरेंस करें पोर्ट?

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हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कराने के फायदे?

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कैसे करें?

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