अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हैं दुखी, 5 आसान स्टेप्स में पोर्ट करें अपनी पॉलिसी; नहीं होगा कोई नुकसान
अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बदलना चाहते हैं? आप बिना नो-क्लेम बोनस (NCB) खोए नई पॉलिसी में शिफ्ट हो सकते हैं. नियमों के अनुसार, मौजूदा इंश्योरर को रिन्यूअल से 45 दिन पहले बताना होता है. बेहतर कवरेज, कम प्रीमियम या अच्छी सर्विस के लिए आप इंश्योरेंस पोर्ट करवा सकते हैं. सही प्रक्रिया अपनाकर आसानी से पोर्ट करें और सभी लाभ बरकरार रखने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

How to Port a Health Insurance Plan
Image Credit: Canva/ Money9
How to Port a Health Insurance Plan: अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बदलना चाहते हैं, लेकिन नो क्लेम बोनस (NCB) खोने के डर से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अब आप बिना NCB गंवाए नई पॉलिसी में शिफ्ट हो सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने के लिए आपको अपनी मौजूदा कंपनी को पॉलिसी रिन्यूअल डेट से कम से कम 45 दिन पहले बता देना चाहिए. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बेहतर कवर या सस्ती प्रीमियम वाली पॉलिसी चाहते हैं. इस प्रक्रिया को समझकर आप स्मार्ट तरीके से अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड कर सकते हैं.
किन परिस्थितियों में हेल्थ इंश्योरेंस करें पोर्ट?
- अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, लेकिन कवरेज या फायदे नहीं बढ़े हैं, तो नई पॉलिसी की तलाश कर सकते हैं.
- अगर क्लेम सेटलमेंट में बार-बार देरी या मनाही होती है, तो बेहतर क्लेम रिकॉर्ड वाली कंपनी चुन सकते हैं.
- अगर कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट छोटी है या नए जरूरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो स्विच करने का सही समय है.
- इमरजेंसी में भी सपोर्ट ना मिले या जानकारी स्पष्ट ना दी जाए, तो बेहतर सर्विस वाला इंश्योरर ढूंढ सकते हैं.
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हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कराने के फायदे?
- अगर आपने पॉलिसी के तहत पहले ही किसी प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशन के लिए वेटिंग पीरियड पूरा कर लिया है, तो नया इंश्योरर इसे मानने के लिए बाध्य होगा.
- नो-क्लेम बोनस (NCB) इंश्योरर की तरफ से एक इनाम है, जो क्लेम ना करने पर मिलता है. अगर आपके पास NCB है, तो यह आपकी नई पॉलिसी में जोड़ दिया जाएगा.
- आपकी पॉलिसी पीरियड से जुड़े कोई भी मौजूदा लाभ नई पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाएंगे.
हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कैसे करें?
- हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने से पहले अलग-अलग पॉलिसियों की तुलना करें. समान या बेहतर कवरेज वाली प्रीमियम पॉलिसी चुनें. कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क और 90 फीसदी से अधिक क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी को प्राथमिकता दें. अपनी जरूरतों के अनुकूल अतिरिक्त लाभ (हेल्थ चेक-अप, क्रिटिकल इलनेस कवर आदि) जरूर चेक करें. यह भी जांचें कि नई पॉलिसी का सम इंश्यर्ड कम से कम मौजूदा पॉलिसी के बराबर हो.
- हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने के लिए आपको अपनी मौजूदा कंपनी को पॉलिसी रिन्यूअल डेट से कम से कम 45 दिन पहले बता देना चाहिए. याद रखें, पोर्टिंग सिर्फ पॉलिसी रिन्यूअल के समय ही की जा सकती है, इसलिए समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है.
- नई इंश्योरेंस कंपनी चुनने के बाद, आपको उनका पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरकर कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जैसे आपकी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स , पॉलिसी रिन्यूअल नोटिस और पिछले क्लेम्स की हिस्ट्री, अगर कंपनी मांगे तो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स.
- आपके नए इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास आपके पोर्टेबिलिटी आवेदन को प्रोसेस करने के लिए 15 दिनों का समय होता है. अगर वे इस अवधि में कोई जवाब नहीं देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन स्वीकार माना जाएगा.
- बीमा कवरेज में किसी भी गैप से बचने के लिए यह ध्यान रखें कि आपकी मौजूदा पॉलिसी तब तक एक्टिव रहे, जब तक नई पॉलिसी को मंजूरी ना मिल जाए और उसका प्रीमियम भुगतान ना हो जाए.
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