बड़ी राहत या भ्रम! ₹7 लाख तक की कमाई में म्यूचुअल फंड और शेयरों का मुनाफा भी टैक्स-फ्री? जानें डिटेल में
क्या आपकी कुल इनकम 7 लाख रुपये तक है और उसमें म्यूचुअल फंड या शेयरों से हुई कमाई भी शामिल है? जानिए नए टैक्स नियमों में सेक्शन 87A की छूट पर क्या असर पड़ता है, और कब आपको देना होगा टैक्स. इस बारे में विस्तार से जानें पूरी बात.

ITR Return on STCG and LTCG: आम निवेशक के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि वह इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान किस टैक्स रिजीम को चुने और किन नियमों का पालन करे. खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी कुल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम तो है, लेकिन जिनकी कमाई में इक्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंड से होने वाले शॉर्ट टर्म (STCG) और लॉन्ग टर्म (LTCG) कैपिटल गेन्स शामिल हैं. इनकम टैक्स एक्ट में हाल ही में हुए बदलावों और फाइनेंस एक्ट 2025 के बाद अब कई टैक्सपेयर्स को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं उन्हें 7 लाख रुपये की छूट अब नहीं मिलेगी. आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं.
7 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स नहीं?
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जब आप ITR फाइल करेंगे, तब अगर आपने नया टैक्स रिजीम चुना है और आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये तक है, तो सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपये तक की पूरी टैक्स छूट मिलेगी. इसका मतलब है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी शून्य रुपये हो सकती है. लेकिन इसमें एक “लेकिन” भी है.
क्या STCG और LTCG वाली इनकम में भी छूट मिलेगी?
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लाखों छोटे निवेशकों का सवाल यही है, “क्या हमें भी यह 25,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, अगर हमारी इनकम में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल हो?” जवाब है फिलहाल हां, लेकिन अगले साल से नहीं. Finance Act 2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि, “अगर आपकी इनकम में ऐसे कैपिटल गेन शामिल हैं जो स्पेशल टैक्स रेट के तहत टैक्स किए जाते हैं. जैसे कि सेक्शन 111A (STCG) और 112A (LTCG) तो आपको सेक्शन 87A के तहत छूट नहीं दी जाएगी.” लेकिन राहत की बात यह है कि यह नियम AY 2026-27 से लागू होगा. इसलिए AY 2025-26 के लिए, यानी जब आप इस साल (2025) ITR फाइल करेंगे, तब आप यह छूट क्लेम कर सकते हैं.
उदाहरण से समझिए
मान लीजिए, आपकी इनकम का ब्रेकअप इस तरह है-
- सैलरी: 3 लाख रुपये
- इक्विटी म्यूचुअल फंड से STCG: 2 लाख रुपये
- शेयर से LTCG: 2 लाख रुपये
- कुल इनकम: 7 लाख रुपये
नया टैक्स रिजीम चुनने पर, आप 25,000 रुपये की 87A छूट ले सकते हैं और टैक्स पूरी तरह से माफ हो सकता है. लेकिन अगले साल से, यही इनकम होने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है क्योंकि LTCG और STCG को स्पेशल रेट से टैक्स किया जाएगा. वहीं, अगर आपकी कुल इनकम 3 लाख रुपये से कम है (जो कि नए टैक्स रिजीम की बेसिक छूट सीमा है), तो आप इस राशि को LTCG और STCG से एडजस्ट कर सकते हैं.
कहां मिलेगी टैक्स पर छूट?
अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है और शेयर बाजार से LTCG और STCG 2 लाख रुपये है, तो आपकी कुल इनकम 3 लाख रुपये हो गई. इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा भले ही इनकम STCG या LTCG से ही क्यों न हो, क्योंकि पूरी इनकम छूट सीमा में है.
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