NPS वात्सल्य में पैरेंट्स को बड़ी राहत, 50,000 रुपये की टैक्स छूट; सिर्फ 1,000 रुपये से कर सकते हैं निवेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की. एनपीएस वात्सल्य खाते में योगदान करने वाले पैरेंट्स को 50,000 रुपये तक का टैक्स छूट मिलेगा. एनपीएस वात्सल्य में खाता खोलने के लिए पैरेंट्स को केवाईसी (KYC) और पहचान पत्र (ID प्रूफ) जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं.

एनपीएस वात्सल्य Image Credit: money9live.com

NPS Vatsalya: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, जिसमें आम लोगों को कई राहतें दी गई हैं. इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने वात्सल्य स्कीम के निवेशकों को भी बड़ी राहत दी है. 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई बच्चों के कल्याण के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में शनिवार को केंद्रीय बजट के तहत धारा 80CCD की उप-धारा (1बी) के अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में टैक्स लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है.

एनपीएस वात्सल्य खाते में योगदान करने वाले माता-पिता या अभिभावक को 50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा. यह योजना नाबालिग बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारियों के उपचार और डिसेबिलिटी (75% से अधिक) जैसी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए नाबालिग के खाते से आंशिक विड्रॉल की अनुमति देती है.

यह भी प्रस्तावित है कि नाबालिग के खाते से आंशिक विड्रॉल पर कोई भी इनकम माता-पिता या अभिभावक की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, बशर्ते यह उनके द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25 फीसदी से अधिक न हो. इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश किया जा सकता है और ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे. इसका फायदा केवल ओल्ड टैक्स रिजीम वाले ही ले सकते हैं

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कैसे काम करती है NPS वात्सल्य स्कीम

माता-पिता अपने बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे केवाईसी (KYC), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (ID प्रूफ) जमा कराकर एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं. यह खाता बैंक, पेंशन फंड हाउस या ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है. इस खाते में जमा राशि बच्चे के 60 वर्ष की आयु तक लॉक रहेगी. 60 वर्ष की आयु में, बच्चा जमा राशि का 60 फीसदी टैक्स-फ्री निकाल सकता है, जबकि शेष 40 फीसदी राशि वार्षिकी (Annuity) में परिवर्तित कर दी जाएगी.

18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, बच्चा इस स्कीम से बाहर निकल सकता है या इसे जारी रख सकता है. यदि वह बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, तो जमा राशि का 80 फीसदी वार्षिकी खरीदने में उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष 20 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.

जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो वह इस योजना को स्टैंडर्ड एनपीएस खाता के रूप में जारी रख सकता है. हालांकि, वयस्क होने के तीन महीने के भीतर केवाईसी की प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी. नए केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद ही एनपीएस टियर-1 खाते में योगदान की अनुमति दी जाएगी.