ITR फाइल करने वालों के लिए खुशखबरी, अब 30 बैंकों के जरिए मिलेगी ई-पे टैक्स सर्विस, जारी हुई नई लिस्ट
Income Tax विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR रिटर्न के लिए ई-पे टैक्स सेवा देने वाले 30 बैंकों की लिस्ट जारी की है. टैक्सपेयर्स अब इन बैंकों का इस्तेमाल करके अपने टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं. इस लिस्ट में कौन से बैंक हैं और कौन से नए बैंकों को जोड़ा गया है, चलिए जानते हैं.

Income Tax: आईटीआर फाइल करने वाले ध्यान दें. इनकम टैक्स विभाग ने उन 30 बैंकों की लिस्ट जारी की है, जिनके जरिए अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे टैक्स सेवा (e-Pay Service) उपलब्ध है. जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं, उन्हें टैक्स पेमेंट के लिए बैंक की सुविधा मिलती है, इस लिस्ट में दो नए बैंकों के नाम और जुड़ गए हैं. 28 नाम पहले से ही थे, 29वां नाम IDFC फर्स्ट बैंक का है जो 27 नवंबर 2024 को जोड़ा गया था. हाल में एक और बैंक का नाम जोड़ा गया है.
लिस्ट में जुड़ा TMB का नाम
हाल ही में यानी 5 मार्च 2025 को TMB यानी तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक को भी अब इस लिस्ट जोड़ा गया है.
इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, अब तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के ग्राहक रिटेल नेट बैंकिंग और ओवर-द-काउंटर (काउंटर पर पेमेंट) ऑप्शन के जरिए टैक्स भर सकते हैं.
अब कुल 30 बैंक ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लिए उपलब्ध हैं.
30 बैंकों की लिस्ट
- HDFC बैंक
- ICICI बैंक
- एसबीआई (SBI)
- एक्सिस बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- बंधन बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- DCB बैंक
- फेडरल बैंक
- IDBI बैंक
- इंडसइंड बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- इंडियन बैंक
- कर्नाटक बैंक
- जम्मू और कश्मीर बैंक
- करूर वैश्य बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- यूनियन बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
- RBL बैंक
- यूको बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- केनरा बैंक
- सिटी यूनियन बैंक
- धनलक्ष्मी बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- IDFC फर्स्ट बैंक
- तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक
e-Pay टैक्स सर्विस क्या है?
ई-पे टैक्स सर्विस, इनकम टैक्स विभाग की एक ऑनलाइन सुविधा है, जो टैक्सपेयर्स को डिजिटल तरीके से टैक्स भरने की सुविधा देती है. इस सेवा के जरिए व्यक्ति, व्यवसाय और अन्य संस्थाएं सीधे अपने बैंक अकाउंट से विभिन्न प्रकार के टैक्स भर सकते हैं, जैसे:
- एडवांस टैक्स
- सेल्फ-असेसमेंट टैक्स
- रेगुलर असेसमेंट टैक्स
- TDS/TCS पेमेंट
- डिमांड पेमेंट
आपका खाता इन 30 बैंकों में नहीं तो क्या करें?
अगर आपका बैंक इन 30 बैंकों में नहीं आता है, तो आप NEFT/RTGS या पेमेंट गेटवे के जरिए ई-पे टैक्स सेवा के जरिए अपना टैक्स भर सकते हैं.
AY 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग कब शुरू होगी?
ITR फाइलिंग 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी. जब ऑफलाइन यूटिलिटीज और ऑनलाइन फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, तो इनकम टैक्स विभाग अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देगा.
अगर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 होगी.
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