इन लोगों को नहीं मिलेगा 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स का फायदा, जानें क्यों है ऐसा
Income Tax: नई टैक्स व्यवस्था में सैलरीड लोगों के लिए बड़ी राहत है, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और 60,000 तक की टैक्स रिबेट मिलती है. लेकिन यह छूट हर किसी को नहीं मिलती है. जानें किन्हें नहीं मिलती और किन सैलरीडी कर्मचारियों को भी इससे बाहर रखा गया है?

Income Tax: यूनियन बजट 2025-26 में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत दी गई है खासकर उन लोगों के लिए जो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को चुनते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 से 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. सेक्शन 87A के तहत 60,000 तक की टैक्स रिबेट मिलेगी. लेकिन ये छूट सबके लिए नहीं है. यह छूट सभी प्रकार की इनकम पर लागू नहीं होती. यह छूट केवल सैलरी, पेंशन आदि पर लागू होती है. कुछ खास तरह की इनकम को इस छूट से बाहर रखा गया है. चलिए जानते हैं किन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.
कैपिटल गेन
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG): अगर आपने किसी इक्विटी शेयर को एक साल से कम समय के लिए रखा है और उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर 15% टैक्स लगता है.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG): अगर आपने इक्विटी शेयर को एक साल से ज्यादा समय तक रखा और प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हुआ, तो अतिरिक्त प्रॉफिट पर 10% टैक्स लगेगा.
इन दोनों ही तरह के प्रॉफिट पर सेक्शन 87A के तहत छूट नहीं मिलेगी.
अगर सैलरीड वालों को हो जाए ऐसा फायदा…तो?
अगर आपकी इनकम 10 लाख है लेकिन ऊपर दी गई स्थिति के तहत आपको 3 लाख रुपये का कैपिटल गेन होता है तो आपको 10 लाख पर सेक्शन 87A के तहत छूट मिल जाएगी लेकिन 3 लाख रुपये पर कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स भरना होगा.
बिजनेस इनकम का क्या?
अगर आपकी इनकम बिजनेस से होती है तो वह भी इस सामान्य छूट के दायरे में नहीं आती. बिजनेस इनकम के लिए अलग नियम और टैक्स दरें होती हैं. ऐसे में खुद समझदारी से प्लान करना या प्रोफेशनल टैक्स सलाह लेना जरूरी हो जाता है.
कुल मिलाकर नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की इनकम पर मिलने वाली छूट सैलरी पाने वालों के लिए वाकई एक बड़ा फायदा है. लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है और आपकी इनकम बिजनेस से होती है तो आप इस छूट में शामिल है. इसलिए अगर आपकी इनकम के स्रोत कई हैं, तो आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि किन हिस्सों पर राहत है और किन पर नहीं. कोई भी फैसला लेने से पहले किसी टैक्स एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें ताकि आप अपना टैक्स सही तरीके से मैनेज कर सकें.
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