ITR-3 भरने वालों के लिए जरूरी खबर, डिविडेंड इनकम क्लेम सहित हुए ये 7 बदलाव; जानें डिटेल

ITR-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी में असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कई जरूरी बदलाव किए गए हैं. स्टॉक ट्रेडर्स, बिजनेस टैक्सपेयर्स और हाउस लोन क्लेम करने वालों के लिए डिटेल रिपोर्टिंग जरूरी की गई है. 1 करोड़ रुपये तक की इनकम वालों को संपत्ति की जानकारी देने से छूट मिली है.

ITR-3 फॉर्म में असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं. Image Credit: Money9live/Canva

ITR-3 Excel Utility: ITR-3 भरने वालों के लिए एक्सेल यूटिलिटी में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं. यह फॉर्म मुख्य रूप से उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम बिजनेस या पेशे से होती है, साथ ही जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स यानी F&0 ट्रेडिंग करते हैं. आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-3 में जो अपडेट हुए हैं, वे खासकर स्टॉक ट्रेडर्स, होम लोन क्लेम करने वालों और शेयर बायबैक से जुड़े लोगों के लिए बेहद अहम हैं.

1 करोड़ रुपये तक इनकम वालों को राहत

इस बार इनकम और प्रॉपटी की रिपोर्टिंग का नियम बदला है. पहले जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा होती थी उन्हें प्रॉपर्टी और लायबिलिटी की जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है. इससे कई टैक्सपेयर्स को रिलीफ मिलेगा और फॉर्म भरना आसान होगा.

कैपिटल गेन की तारीख अब बेहद अहम

अगर आपने कोई प्रॉपटी 23 जुलाई 2024 से पहले या बाद में बेची है तो अब आपको यह साफ-साफ बताना होगा. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस तारीख से पहले और बाद के लिए कैपिटल गेन टैक्स की दरें अलग-अलग होंगी. इससे कैपिटल गेन की कैलकुलेश सटीक और नियम के अनुसार हो सकेगी.

डिविडेंड और लॉस रिपोर्टिंग में बदलाव

अब अगर किसी कंपनी ने शेयर बायबैक किया है तो उससे मिली रकम को डिविडेंड की तरह दिखाना होगा और उस पर टैक्स भी लगेगा. साथ ही बायबैक से हुआ नुकसान तभी क्लेम किया जा सकेगा जब संबंधित डिविडेंड इनकम को “अन्य सोर्स से इनकम” में दिखाया गया हो. इसके लिए कैपिटल गेन शेड्यूल में नया कॉलम जोड़ा गया है.

अन्य डिडक्शन के लिए ज्यादा जानकारी जरूरी

अब सेक्शन 24(ब) के तहत होम लोन पर ब्याज छूट क्लेम करने के लिए आपको लोन की पूरी डिटेल देनी होगी जैसे, बैंक का नाम, लोन की तारीख, खाता नंबर, लोन अमाउंट और बकाया राशि. इसके अलावा सेक्शन 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB जैसे डिडक्शंस के लिए भी प्रूफ और तारीखें देना जरूरी होगा.

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ITR-3 में जोड़े गए कुछ नए सेक्शन

इस बार ITR-3 में सेक्शन 44BBC जोड़ा गया है जो क्रूज शिपिंग से जुड़ी इनकम के लिए है. इसके अलावा, नया फॉर्म यह पूछेगा कि आपने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम चुना था या नहीं (फॉर्म 10-IEA) और क्या आप इस साल उसमें रहना चाहते हैं या नहीं.