ITR Filing 2025: डेडलाइन में बचे सिर्फ 3 दिन, फाइलिंग से पहले इन जरूरी टिप्स पर डालें नजर
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो घबराएं नहीं. 15 सितंबर तक आपके पास तीन दिन का समय है. सही फॉर्म चुनने से लेकर जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखने और रिटर्न वेरीफाई करने तक, यहां जानें ITR 2025 फाइलिंग की पूरी गाइड.

ITR Return Simple Steps: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपके पास अभी भी 15 सितंबर तक यानी तीन दिन का समय बाकी है. अब तक 5.95 करोड़ लोगों ने रिटर्न भर दिया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 8 करोड़ ITR फाइल हो सकते हैं. इसका मतलब है कि आने वाले तीन दिनों में करीब 2 करोड़ लोग रिटर्न दाखिल करेंगे. यहां पर हमने आईटीआर भरते समय ध्यान में रखने वाली कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी जानकारी देने वाले हैं.
ITR फाइल करते समय ध्यान रखने वाली बातें:
पहली बार रिटर्न भर रहे हैं?
सबसे पहले आपको I-T पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद ही आप लॉग-इन कर पाएंगे.
टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें
पोर्टल पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर से आप अपनी आय और कटौतियों के आधार पर टैक्स की कुल देनदारी पता कर सकते हैं.
पुराना या नया टैक्स रिजीम चुनें
दोनों रिजीम की तुलना पोर्टल पर उपलब्ध है. आप देख सकते हैं कि किसमें आपको कम टैक्स देना होगा.
जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे-
- Form 16 (एम्प्लॉयर से मिलता है)
- इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (नेट बैंकिंग से डाउनलोड होता है)
- AIS यानी Annual Information Statement
- TIS यानी Taxpayer Information Summary
सही ITR फॉर्म चुनें
- सैलरी वाले लोग ITR-1 या ITR-2 भर सकते हैं.
- बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े लोग ITR-3 फॉर्म का इस्तेमाल करें.
- इस बार खास बात यह है कि ITR-1 उन्हीं लोगों के लिए भी उपलब्ध है जिनके पास 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन है.
डिटेल्स का मिलान करें
आपके पास मौजूद जानकारी (जैसे Form 16) और 26AS में मौजूद डेटा अलग हो सकता है. ऐसे मामलों में गड़बड़ी को ठीक करना जरूरी है, वरना आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस मिल सकता है.
पोर्टल स्लो है? घबराएं नहीं
फिलहाल काफी लोग साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए फॉर्म डाउनलोड करने में दिक्कत आ सकती है. धैर्य रखें और बार-बार कोशिश करें.
जरूरत हो तो एक्सपर्ट की मदद लें
अगर पहली बार फाइल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें. इसमें थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन गलती होने पर लगने वाले जुर्माने से यह सस्ता साबित होगा.
रिटर्न वेरीफाई करना न भूलें
ITR फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका रिटर्न अमान्य यानी invalid हो सकता है.
ये भी पढ़ें- ITR भरने में रिकॉर्ड तेजी, डेडलाइन से पहले 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल, 15 सितंबर आखिरी तारीख
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