1 PNR पर दो टिकट, एक कंफर्म और दूसरी वेटिंग- क्या कर सकते हैं यात्रा? जानें नियम और रिफंड की प्रक्रिया
अगर आपने एक ही PNR पर दो टिकट बुक किए हैं और उसमें एक यात्री की टिकट कंफर्म है और दूसरी वेटिंग में है, तब रेलवे के नियम के हिसाब से क्या करना चाहिए. जानें क्या है रेलवे के नियम. वेटिंग यात्री का रिफंड कैसे मिलेगा.

Railways Rule on Partial Confirm Ticket: ट्रेन के सफर के लिए हम अकसर ऑनलाइन टिकट वेबसाइट IRCTC का सहारा लेते हैं. वहीं कई लोग ऑफलाइन यानी स्टेशन जाकर विंडो टिकट भी बुक करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टिकट कंफर्म न होना आपके ट्रेन के सफर को अंग्रेजी वाले सफर में बदल सकता है. लेकिन ट्रेन टिकट कंफर्म न होने के भी कई प्रकार होते हैं. हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब एक साथ 2 टिकट बुक करने के बाद 1 वेटिंग और 1 कंफर्म टिकट रह जाता है. ऐसे में क्या यात्री यात्रा कर सकता है. क्या वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करना संभव है. इसको लेकर रेलवे के क्या नियम है. और सबसे जरूरी कि क्या वेटिंग यात्री का पैसा रिफंड होगा. आइए समझने की कोशिश करते क्या हैं नियम-कानून.
वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते हैं?
भारतीय रेलवे ने 1 मई, 2025 को वेटिंग टिकट पर यात्रा से जुड़ा हुआ बड़ा बदलाव लागू किया था. जिसके मुताबिक, यात्री ट्रेन के आरक्षित डिब्बे जैसे स्लीपर, 3AC, 2AC में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर वह ऐसा करते हैं तब रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 155 के तहत टीईटी उन पर भारी जुर्माना लगा सकता है. अब सवाल उस स्थिति की जिसकी हमने ऊपर बात की कि क्या होगा जब 2 टिकट करने के बाद एक यात्री की टिकट कंफर्म हो जाए और दूसरे की टिकट वेटिंग हो जाए (एक ही पीएनआर पर). आइए ऐसी स्थिति में रेलवे के नियम समझते हैं.
2 टिकट- 1 कंफर्म और दूसरा वेटिंग, क्या करें?
ऐसी स्थिति में रेलवे दूसरे यात्री (यानी वेटिंग टिकट वाला) को यात्रा करने की इजाजत नहीं देता है. अगर वह ऐसी स्थिति में यात्रा करता है तब उसपर भारी जुर्माना लग सकता है. इससे इतर, वह उस आरक्षित वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर, एसी के अलावा जनरल डिब्बे में भी सफर नहीं कर सकता है. उसे जनरल डिब्बे के लिए अलग से टिकट खरीदनी होगी.
वेटिंग टिकट पैसेंजर को मिलेगा रिफंड?
अब सवाल खड़ा होता है कि क्या उस दूसरे यात्री जिसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है. उसे रिफंड मिलेगा. इसके लिए हम रेलवे के कैंसिलेशन रूल को कोट करते हैं. उसके मुताबिक, अगर आपने एक फैमिली ई-टिकट (ऑनलाइन टिकट) बुक किया है जिसमें कुछ यात्रियों की सीट कंफर्म है और कुछ की वेटिंग लिस्ट में है और वेटिंग लिस्ट वाले यात्री यात्रा नहीं करते. तब यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट चेकिंग स्टाफ से एक प्रमाणपत्र (certificate) लेना होगा जिसमें यह लिखा हो कि वेटिंग वाले यात्री यात्रा नहीं कर रहे हैं.
इस प्रमाणपत्र का जिक्र करते हुए ऑनलाइन TDR फाइल करनी होगी और यह प्रक्रिया ट्रेन के गंतव्य स्टेशन (लास्ट स्टेशन) पर पहुंचने के 72 घंटे के अंदर पूरी करनी होगी. साथ ही चेकिंग स्टाफ की ओर से दिया गया मूल प्रमाणपत्र (original certificate) डाक से IRCTC के पते पर भेजना होगा. इसके बाद ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी.
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