Income Tax: कब से भर सकेंगे ITR, कब मिलेगा फॉर्म 16? जान लीजिए डेडलाइन

नया असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू हो गया है और टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं. ITR फॉर्म्स जल्द ही नोटिफाई होने की उम्मीद, फॉर्म 16 को लेकर भी नियम तय है... यहां ये भी जानें कि कैसे आसानी ITR फाइलिंग कर सकते हैं...

कब से शुरू होगी ITR Filing Image Credit: Money9live/Canva

ITR Filing: नया असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है. अब कई टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी में जुट गए हैं. यह रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भरा जाएगा. लेकिन ITR भरना कब है, फॉर्म 16 कब मिलेगा. हालांकि अब तक ITR फॉर्म्स नोटिफाइ नहीं हुए हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही नए ITR फॉर्म्स नोटिफाई करेगा, जिससे ई-फाइलिंग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सकेगी.

ITR फाइलिंग 2025 कब शुरू होगी?

आमतौर पर ITR फाइलिंग अप्रैल में शुरू होती है, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) नए फॉर्म्स जारी करता है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म्स (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) जल्द ही नोटिफाई और उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है. हालांकि पोर्टल अप्रैल या मई में खुल सकता है, लेकिन ज्यादातर सैलरीड लोग फाइलिंग थोड़ा बाद में शुरू करते हैं, जब उन्हें अपना Form 16 मिल जाता है.

कब मिल जाता है Form 16?

Form 16 सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी डॉक्युमेंट होता है. इसे एम्प्लॉयर्स जारी करते हैं जिसमें आपकी सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स यानी TDS का पूरा ब्यौरा होता है. नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयर्स को Form 16, 15 जून 2025 तक देना होता है. इसी वजह से ज्यादातर सैलरीड लोग मई के अंत या जून में ही ITR फाइल करना शुरू करते हैं.

ITR फाइलिंग: डेडलाइंस

  • ई-फाइलिंग पोर्टल ओपनिंग अप्रैल 2025 में उम्मीद है.
  • Form 16 मिलने की आखिरी तारीख 15 जून 2025.
  • ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख (नॉन-ऑडिट केस में) 31 जुलाई 2025.
  • एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि लोग आखिरी वक्त तक इंतजार न करें और समय से पहले रिटर्न फाइल कर लें ताकि कोई तकनीकी दिक्कत या पेनल्टी का सामना न करना पड़े.

रिफंड कितनी जल्दी मिलेगा?

पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेसिंग बहुत तेज कर दी है. अगर आपका कोई रिफंड बनता है (जैसे कि ज्यादा TDS कट गया हो या एडवांस टैक्स ज्यादा दिया हो), तो सही तरीके से रिटर्न फाइल और वेरिफाई करने के बाद 7 से 20 दिनों के अंदर रिफंड मिल सकता है.

तेज रिफंड पाने के लिए जरूरी कि आप:

  • रिटर्न को तुरंत वेरिफाई करें, खासकर आधार OTP से
  • अपना बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड और PAN से लिंक रखें
  • सभी डिटेल्स और कैलकुलेशंस को अच्छे से चेक करें
  • जल्दी फाइल करें, ताकि प्रोसेसिंग भी जल्दी हो

ऐसे आसान हो जाएगी ITR फाइलिंग

  • प्री-फिल्ड ITR फॉर्म्स को ध्यान से चेक करें, सरकार अब कई जानकारियां पहले से फॉर्म में भर देती है, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले सब कुछ क्रॉस-चेक कर लें.
  • सारे डॉक्युमेंट्स तैयार रखें, Form 16 के अलावा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और टैक्स-सेविंग इंवेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी भी एक साथ रखें.
  • बैंक डिटेल्स अपडेट करें, सही और एक्टिव बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए ताकि रिफंड बिना रुकावट आ सके.
  • जल्दी फाइलिंग से तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सकता है और रिफंड भी जल्दी मिलता है.