न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम, जानें किसमें बचेगा आपका पैसा
सरकार ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए घोषणा की है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद चर्चा है कि लोग पुराने टैक्स रिजीम को छोड़कर नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगे. आइए, दोनों टैक्स रिजीम की तुलना कर यह जानें कि कौन सा आपके लिए बेहतर है.

New vs Old Tax Regime: सरकार ने बजट 2025-26 के दौरान टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ऐलान किया कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही, 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा. वहीं, पुराने टैक्स रिजीम के बारे में सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया और उसमें केवल NPS वात्सल्य के तहत 50 हजार रुपये की छूट का ऐलान किया गया है. ऐसे बजट के बाद से यह चर्चा हो रही है कि अब ज्यादातर लोग पुराने टैक्स रिजीम को छोड़कर नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगे. वहीं, कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अब इस नए बदलाव के बाद कौन सा टैक्स सिस्टम उनके लिए बेहतर होगा. तो आइए, दोनों रिजीम की तुलना कर देखते हैं कि किस रिजीम में ज्यादा पैसों की बचत होगी.
न्यू टैक्स रिजीम:
- न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक (सैलरी वालों के लिए 12.75 लाख रुपये) इनकम पर Rs 60,000 तक टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा.
- इस व्यवस्था में निवेश और बचत योजनाओं को टैक्स से अलग रखा गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को स्वतंत्र रूप से लाभ प्राप्त करने का मौका मिलता है.
- इनकम 12 लाख रुपये तक (12.75 लाख रुपये तक सैलरी वालों के लिए) नए टैक्स नियम के तहत अधिक लाभकारी है, भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम में पूरी तरह से टैक्स बचाने के लिए निवेश किया जाए.
ओल्ड टैक्स रिजीम:
- ओल्ड टैक्स रिजीम में 5%, 20%, और 30% के तीन स्लैब हैं, और इसमें टैक्स बचाने के लिए निवेश और अन्य छूट मिलती हैं.
- 12.75 लाख रुपये तक इनकम पर, नए टैक्स सिस्टम ओल्ड टैक्स रिजीम से बेहतर है
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कैसे चुनें टैक्स व्यवस्था?
इनकम 12.75 लाख रुपये:
- ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स देनदारी: 1,40,000 रुपये (यदि 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश किया गया हो.
- नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स देनदारी (पहले): 83,200 रुपये
- अब नए टैक्स रिजीम में बदलाव के प्रस्तावित टैक्स: 0 रुपये (83,200 रुपये की बचत)
इनकम 25.75 लाख रुपये:
ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स: 4,75,800 रुपये (यदि सभी तरह के निवेश कर छूट ली गई हो)
न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स (पहले): 4,57,600 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित टैक्स: 3,43,200 रुपये (1,14,400 रुपये की बचत)
इनकम 55 लाख रुपये:
- ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स: 15,44,400 रुपये
- न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स (पहले): 15,32,960 रुपये
- न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित टैक्स: 14,07,120 रुपये (1,25,840 रुपये की बचत)
इनकम 2.5 करोड़ रुपये:
ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स: 95,55,000 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स (पहले): 95,42,000 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित टैक्स: 93,99,000 रुपये (1,43,000 रुपये की बचत)
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