कहीं आपका भी तो बार-बार खारिज नहीं हो रहा PF क्लेम, ये हो सकती हैं वजह, ऐसे करें दूर
दस्तावेजों के पूरा न होने, फॉर्म में गड़बड़ी पाए जाने और अधूरी जानकारी आदि होने की वजह से अक्सर पीएफ से जुड़े दावे खारिज हो जाते हैं. EPFO पोर्टल पर इनके सुधार के बाद ही आवेदन स्वीकार होते हैं.
कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटने वाला कुछ पैसा उनके सुरक्षित भविष्य के लिए EPF खाते में जमा होता है. जरूरत पर इसे निकाला जा सकता है. मगर कई बार बहुत से आवेदनकर्ताओं को पीएफ क्लेम खारिज हो जाता है. ऐसा एक बार नहीं कई बार हो सकता है. अगर आपका भी क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं. इनमें दस्तावेजों का पूरा न होना, फॉर्म में गड़बड़ी, अधूरी जानकारी आदि हो सकती हैं. EPFO पोर्टल के मुताबिक इन खामियों को दूर करने के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं.
किन वजहों से खारिज हो सकता है क्लेम
- KYC पूरी न होना.
- UAN को आधार से लिंक न करना.
- नाम और जन्म तिथि में अंतर होना.
- EPFO रिकॉर्ड के साथ फॉर्म पर UAN मिसमैच होना.
- कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तिथि का मैच न करना.
- नियोक्ता का गलत विवरण (संगठन का नाम, कोड).
- गलत बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा का नाम).
- क्लेम करने के फॉर्म में गलतियाें का होना.
- EPS को ट्रांसफर करने में विफलता.
- अयोग्य EPS खाता (मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक).
- एनेक्स्चर K (छूट प्राप्त से छूट प्राप्त PF में PF स्थानांतरण के लिए) प्राप्त करने में विफलता.
कैसे करें सुधार?
अगर आपको भी अपने पीएफ दावे के दौरान ऐसी गड़बडि़यां मिलती हैं तो तुरंत इनमें सुधार करें. इसके लिए सबसे पहले EPFO रिकॉर्ड और आपके आधार डेटा के बीच की जानकारियों का सही से मिलान करें. अपने UAN को आधार से लिंक करें. इस दौरान ध्यान रखें कि आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव हो. साथ ही PF में नॉमिनेशन अपडेट हो. किसी भी बेमेल (ओवरलैप या सेवा में अंतर) के लिए पिछले रोजगार रिकॉर्ड को वेरिफाई करें. अगर बैंक डिटेल्स में खामी है तो इसे भी ठीक कराएं. इसके अलावा अपना EPS ट्रांसफर करें और पेंशन प्रमाणपत्र हासिल करें. क्लेम फॉर्म करने से पहले इसकी सटीकता के लिए सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें इसके बाद फॉर्म सबमिट करें. इस दौरान अपने साथ वो सभी दस्तावेज रखें जिनकी कॉपी आपने फॉर्म में लगाई है.