RBI का बड़ा कदम, अब 15 दिन में निपटेंगे मृत ग्राहकों के खाते और लॉकर से जुड़े दावे, देरी पर मिलेगा मुआवजा

RBI ने मृत बैंक ग्राहकों के खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के दावे 15 दिन में निपटाने का प्रस्ताव रखा है. नामांकित व्यक्ति को सिर्फ 3 दस्तावेज देने होंगे, जबकि नामांकन न होने पर भी प्रक्रिया आसान होगी. देरी होने पर बैंक को ब्याज या 5,000 रुपये हर रोज मुआवजा देना होगा.

रिजर्व बैंक Image Credit: Getty image

RBI Deceased Account and Claim: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों और लॉकर में रखी वस्तुओं के संबंध में मृत ग्राहकों के दावे निपटाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि बैंक ग्राहक या उनके परिवार को ज्यादा कागजी कार्रवाई और इंतजार का सामना न करना पड़े. इसके लिए RBI ने “ड्राफ्ट सर्कुलर- मृत ग्राहकों के दावे निपटाने संबंधी दिशा निर्देश, 2025” जारी किया है. इस पर जनता और संबंधित पक्ष 27 अगस्त 2025 तक अपने सुझाव दे सकते हैं.

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

RBI का कहना है कि अभी देश के अलग-अलग बैंकों में मृत ग्राहक के खाते या लॉकर से संबंधित दावों के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं. इससे परिवार को परेशानी होती है और कई बार महीनों तक मामले अटके रहते हैं. नए नियमों से एक समान प्रक्रिया होगी और ग्राहक सेवा में सुधार आएगा. RBI ने कहा है कि यह नए नियम 1 जनवरी 2026 तक लागू कर दिए जाएंगे. इससे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और भरोसा बढ़ेगा और मृतक ग्राहक के परिजनों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी.

Nominee होने पर आसान प्रक्रिया

अगर बैंक खाते या लॉकर में पहले से ही नामांकित व्यक्ति दर्ज है, तो उसे केवल तीन दस्तावेज जमा करने होंगे:

इसके बाद बैंक को दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर दावा निपटाना होगा.

नामांकन न होने पर क्या होगा?

अगर कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो बैंक को भी एक आसान प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन इसके लिए एक थ्रेसोल्ड लिमिट तय की जाएगी. यह कम से कम 15 लाख रुपये होगी.

थ्रेसोल्ड लिमिट तक के दावे- दावेदार को

थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक के दावे-

लॉकर और सेफ कस्टडी के दावे

अगर मृत ग्राहक ने बैंक में लॉकर या सेफ कस्टडी में सामान रखा है और कोई नामांकित व्यक्ति दर्ज नहीं है, तो बैंक को सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर दावा प्रोसेस करना होगा. इसके बाद बैंक दावेदार को लॉकर का इन्वेंट्री लेने (सामान की लिस्ट और हैंडओवर) की तारीख बताएगा.

ट्रांसपेरेंसी के नए नियम

देरी होने पर मुआवजा

ये भी पढ़ें- इन आसान तरीकों से फाइल करें अपना ITR, टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने समझाईं बारीकियां

Latest Stories