आयकर विभाग ने ITR-5 का एक्सेल फॉर्म ऑनलाइन किया उपलब्ध, फर्म से लेकर ट्रस्ट तक कर सकेंगे ई-फाइलिंग
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-5 का एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है, जिससे फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), असोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI) और विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट अपनी आयकर रिटर्न आसानी और तेजी से भर सकेंगे.
IT Department Excel Form: आयकर (IT) विभाग ने अब आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-5 का एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है. यह फॉर्म खासतौर पर फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP) और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल (BOI) के लिए है. शनिवार, 9 अगस्त को विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पोस्ट में लिखा गया, “टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR-5 का एक्सेल यूटिलिटी अब लाइव है और फाइलिंग के लिए उपलब्ध है.”
किन्हें भरना है ITR-5?
ITR-5 फॉर्म उन इकाइयों के लिए है जो ITR-7 भरने के पात्र नहीं हैं. इसमें शामिल हैं-
- फर्म और LLP
- Association of Persons (AOP) और Body of Individuals (BOI). इसमें प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीएफ ट्रस्ट भी शामिल हैं.
- Artificial Juridical Persons (धारा 2(31)(vii) के अंतर्गत)
- स्थानीय प्राधिकरण (Local Authorities)
- समाज (Societies)
पहले जारी हुए थे अन्य ITR फॉर्म
इससे पहले, विभाग ITR-2 और ITR-3 के एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म जारी कर चुका है. ITR-1 और ITR-4 उससे भी पहले उपलब्ध करा दिए गए थे. जानें क्या हैं वह फॉर्म और उनकी पात्रता-
- ITR-1 (सहज): ऐसे निवासी व्यक्ति जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है.
- ITR-2: ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जो ITR-1 भरने के पात्र नहीं हैं.
- ITR-3: ऐसे व्यक्ति और HUF जिनका व्यवसाय या पेशा है और जिन्हें विस्तृत लेखा-पुस्तक (Books of Accounts) रखनी होती है.
- ITR-4: निवासी व्यक्ति, HUF या फर्म (LLP को छोड़कर) जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें व्यवसाय या पेशे से presumptive आधार पर आय (धारा 44AD या 44AE के तहत), वेतन/पेंशन, एक मकान से आय, 5,000 रुपये तक की कृषि आय और अन्य स्रोतों से आय शामिल है.
टैक्स फाइलिंग में सुविधा
पहले फर्म, LLP, ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं को ITR-5 भरने के लिए या तो मैनुअल प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी या फिर थर्ड-पार्टी सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था.
- अब आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सीधे Excel Utility डाउनलोड कर, ऑफलाइन फॉर्म भरकर, उसे JSON फाइल के रूप में अपलोड किया जा सकता है.
- इससे डेटा एंट्री, कैलकुलेशन और त्रुटि जांच (Error Check) आसान हो जाएगी।
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