खेती-किसानी से कमाई की आड़ में टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग की नजर, शुरू हो गई है जांच
Agricultural Income Declaration: इनकम टैक्स विभाग देश भर में जांच कर रहा है. ऐसी संस्थाओं की जांच की जा रही है जो बिना किसी जमीन के स्वामित्व के 50 लाख रुपये या उससे अधिक की कृषि आय घोषित कर रही हैं. टैक्स चोरी के लिए प्रति एकड़ अवास्तविक कृषि आय के मामलों की भी जांच की जा रही है.

Agricultural Income Declaration: दशकों से कृषि इनकम और फॉर्म लैंड सेल टैक्स से बचने और काले धन को सफेद करने का एक तरीका रहा है. अब इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग राज्यों में ऐसे मामलों की जांच कर रहा है, जहां व्यक्तियों और संस्थाओं ने बिना किसी जमीन के स्वामित्व के 50 लाख रुपये या उससे अधिक की कृषि आय दिखाई है. टैक्स ऑफिस एक साथ 5 लाख रुपये प्रति एकड़ की अवास्तविक कृषि आय के कई मामलों की जांच कर रहा है, जहां ऐसी घोषणाएं सामान्य रुझानों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के साथ मेल नहीं खा रही हैं.
कृषि से कमाई इनकम टैक्स के दायरे के बाहर
टैक्स ऑफिस इस मामले को किस हद तक आगे बढ़ाता है, इसपर नजर रहेगी. क्योंकि यह जांच राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों द्वारा भूमि के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वामित्व को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में परेशानी खड़ी कर सकता है. कृषि आय को इनकम टैक्स के साथ-साथ जीएसटी से भी छूट दी गई है. वर्तमान जांच का मूल इनकम टैक्स जांच महानिदेशालय, जयपुर से संबंधित मामलों के एक सेट से है. इसमें उन संस्थाओं की पहचान की गई है जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 50 लाख रुपये से अधिक की कृषि आय का दावा करती हैं.
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ऐसी कमाई पर टैक्स
नॉन एग्री सोर्स से इनकम, जैसे कि भूमि की प्लाटिंग और बिक्री से आय, शहरी कृषि भूमि की बिक्री, कमर्शियल उपयोग के लिए फार्महाउस किराये पर देना, मुर्गी पालन और इसी तरह की गतिविधियां, छूट के लिए योग्य नहीं हैं और उन्हें टैक्स के लिए रिपोर्ट किया जाना चाहिए.
कृषि से आय की परिभाषा
कृषि आय में कृषि उपज की बिक्री या भूमि के किराये से होने वाली आय शामिल हो सकती है, जो नगरपालिका सीमा से दूर हैं और कानून के तहत तहत मिनिमम आबादी वाले क्षेत्रों में हैं. कृषि भूमि से टैक्स फ्री इनकम कृषि भूमि की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन से जेनरेट हो सकती है. यह इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 2(14)(iii) में निर्दिष्ट कैपिटल एसेट की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है.
इनकम टैक्स के दायरे के बाहर
कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की बिक्री में नकद सौदों को उचित ठहराने के लिए कानून की आक्रामक व्याख्या करते हैं. इस आधार पर कि यह इनकम टैक्स नियमों के दायरे से बाहर है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से एक दिन में या किसी एक लेनदेन के संबंध में या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के माध्यम से कुल मिलाकर 2 लाख रुपये या उससे अधिक प्राप्त नहीं करेगा.
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