इस राज्य में महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में मिलेगी भारी छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर उन्हें एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट दी जा सकती है. साथ ही, पैतृक संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर अधिकतम 5,000 रुपये स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस तय करने का भी प्रस्ताव है.

स्टांप ड्यूटी पर मिलेगी छूट Image Credit: @Money9live

Relief on Stamp Duty in UP: उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में संकेत दिया कि महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक फीसदी स्टांप शुल्क की छूट देने पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू है.

30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्किल रेट निर्धारण में समानता लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रेट तय करते समय विकास, शहरीकरण और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके.

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2016-17 में स्टांप से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की आय हुई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. वहीं, बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 2024-25 में 11.67 फीसदी अधिक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है. स्टांप विभाग ने 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण कर लिया है, जबकि बचे हुए 30 जिलों में यह प्रक्रिया जारी है.

पैतृक विभाजन को लेकर अहम बात

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाया जाए. इसके लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें. उन्होंने यह भी कहा कि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए और पर्याप्त स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए. पैतृक संपत्ति के विभाजन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा की.

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति अपने परिवार के सदस्यों, जीवित व्यक्ति और उसके तीन पीढ़ियों के वंशजों में बांटता है, तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपये का ही स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क लिया जाए. इससे पारिवारिक विवादों में कमी आएगी. मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सेवाओं की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में सभी जन सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होनी चाहिए.