बिना परमिशन के किसी ने लीक कर दिया वीडियो, ऐसे कराएं डिलीट, जयपुर कपल का वीडियो है सबक
राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक होटल में कपल का वायरल वीडियो ने फिर एक बार साइवर सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में निजता के अधिकार पर हो रहे हमले पर गहरा प्रश्न खड़ा किया है. मनचलों ने जो बाहर से उनका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किया, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आइए समझते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह की घटना हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और इस तरह के काम करने वालों को क्या सजा मिलती है.
डिजिटल होती दुनिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं. आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती है, जो किसी ना किसी के निजी जीवन से जुड़ा होता है. कई बार तो वीडियो या फोटो मॉर्फ भी होते हैं. हालिया घटना राजस्थान के जयपुर का है. जयपुर के एक प्रमुख होटल में एक कपल का आपत्तिजनक वीडियो कैमरे कैद किया गया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. ये कोई पहला और नया मामला नहीं है. इससे पहले भी लोग होटलों में हिडन कैमरा, डीप फैक, एआई से जेनरेटेड फोटो या वीडियो और डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है हालिया मामला और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सोशल मीडिया से वीडियो-फोटो को कैसे डिलीट कराएं.
ये है हालिया मामला
जयपुर के होटल हॉलिडे इन में एक कपल का आपत्तिजनक वीडियो कैमरे कैद किया गया. जब कपल होटल के कमरे में इंटिमेट हो रहे थे तो किसी मनचले ने बाहर से उनका वीडियो बना लिया जोकि गैरकानूनी है. वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया और फिर वीडियो वायरल हो गई.
StopNCII.org से हटा सकते हैं वायरल फोटेज
अगर आपकी या आपके किसी जानने वाले की प्राइवेट वीडियो या फोटेज, किसी वेबसाइट य सोशल मीडिया साइट पर आपकी सहमति के बिना डाल दी गई है, तो आप उसे StopNCII.org की मदद से हटा सकते हैं. यह वेबसाइट SWGfL (Stop Non-Consensual Intimate Image Abuse) नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी का हिस्सा है. यह बिना सहमति के ऑनलाइन शेयर की गई प्राइवेट तस्वीरों को इंटरनेट से हटवाने का काम करते हैं. यह एक मुफ्त टूल है जो बिना सहमति के ली गई तस्वीर के गलत इस्तेमाल से पीड़ितों को बचाता है.
3 साल की हो सकती है सजा
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के हर नागरिक को निजता का अधिकार है. यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के निजता का हनन हो. ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है. अगर कोई व्यक्ति किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसका वीडियो बना लेता है.और फिर उसके मना करने पर भी उसे वायरल कर देता है, तो तो उसे इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,2000 (IT Act 2000) की धारा 66E के तहत दोषी माना जाएगा है. इसके लिए दोषी को 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
इस तरह से कर सकते हैं शिकायत
- आपत्तिजनक वीडियो का स्क्रीन शॉट लेकर साइबर सेल में सीधे शिकायत कर सकते हैं. वीडियो का लिंक, यूआरएल साइबर सेल को देकर घटने की जानकारी दे सकते हैं.
- अगर आईटी एक्ट में केस पहले से रजिस्टर्ड हो, तो उसकी एफआईआर कॉपी के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं.
- आप जिस भी राज्य के हैं वहां की पुलिस की वेबसाइट पर भी सीधे कम्प्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद साइबर सेल मिलकर केस की पूरी जानकारी देनी होगी.