नए साल से बदले नियम: USA और UAE में सख्ती बढ़ी, जानें भारतीयों और NRIs पर पड़ेगा क्या असर?
नए साल 2026 से USA और UAE में कई नियम सख्त होंगे. अमेरिका में 26 दिसंबर 2025 से नॉन-US नागरिकों पर बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य है. UAE में 1 जनवरी 2026 से प्लास्टिक बैन, शुगर टैक्स, सोशल मीडिया परमिट और टैक्स उल्लंघन पर भारी जुर्माने लागू होंगे, जिससे भारतीयों और NRIs पर सीधा असर पड़ेगा.
नया साल 2026 सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि विदेशों में रहने और यात्रा करने के नियम में कई बदलाव होंगे. USA और UAE दोनों ही देशों ने इमिग्रेशन, ट्रैवल और रेगुलेशन से जुड़े बड़े बदलाव लागू किए हैं. इसका सीधा असर भारतीय नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और NRIs पर पड़ने वाला है, जो काम, पढ़ाई, बिजनेस या परिवार के कारण इन देशों से जुड़े हैं. जहां अमेरिका में सुरक्षा के नाम पर बॉर्डर चेक और बायोमेट्रिक निगरानी बढ़ी है. वहीं UAE में पर्यावरण, टैक्स और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अब सीधा जुर्माना लगेगा. भारतीय नागरिकों और NRIs के लिए इन बदलावों की तारीखें, नियम और पेनल्टी जानना बेहद जरूरी है.
USA में क्या बदला?
26 दिसंबर 2025 से US Customs and Border Protection (CBP) सभी गैर अमेरिकी नागरिक (ग्रीन कार्ड होल्डर्स सहित) से एंट्री और एग्जिट- दोनों पर बायोमेट्रिक डेटा (फोटो अनिवार्य; जरूरत पर फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन) ले रहा है. पहले यह प्रक्रिया सीमित एयरपोर्ट्स तक थी, लेकिन अब एयरपोर्ट, लैंड बॉर्डर, सी-पोर्ट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और पैदल एग्ज़िट तक लागू होगी. सबसे अहम बदलाव यह है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 79 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी अब छूट में नहीं रहेंगे. ग्रीन कार्ड होल्डर्स से भी हर यात्रा पर फोटो और जरूरत पड़ने पर फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे. कुछ देशों से जुड़े मामलों में दोबारा समीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी भी है, जिससे प्रोसेस लंबा हो सकता है.
भारतीयों/NRIs पर असर
- एयरपोर्ट पर अतिरिक्त समय और डिटेल्ड सवाल
- अधूरे कागज़ात पर डिले/सेकेंडरी चेक
- सलाह: पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, एड्रेस प्रूफ अपडेट रखें
UAE में 1 जनवरी 2026 से क्या बदलेगा
UAE ने नए साल से व्यापक “रेगुलेटरी रीसेट” शुरू किया है. सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ेगा, टैक्स नियम सख्त होंगे और कुछ सामाजिक व प्रशासनिक बदलाव लागू होंगे. मीठे पेय पदार्थों पर शुगर टैक्स को शुगर कंटेंट के हिसाब से टियर-बेस्ड किया गया है. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए प्रोफेशनल परमिट अनिवार्य होगा, बिना परमिट जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा स्कूल टाइमिंग और जुम्मा नमाज के समय में भी बदलाव होंगे.
रेगुलेटरी रीसेट (1 जनवरी 2026)
1) सिंगल-यूज प्लास्टिक पर विस्तृत प्रतिबंध
- क्या बैन: कप-लिड्स, कटलरी, प्लेट, स्ट्रॉ, स्टिरर, स्टायरोफोम फूड बॉक्स (नॉन-PLA/नॉन-रीसायकल्ड)
- जुर्माना: AED 2,000 से शुरुआत; गलती दोहराने पर AED 10,000 तक
- डेट: 1 जनवरी 2026
2) शुगर टैक्स (टियर-बेस्ड)
- 8g/100ml या अधिक: AED 1.10 प्रति लीटर
- 5–7.99g/100ml: AED 0.79 प्रति लीटर
- <5g/100ml या आर्टिफिशियल स्वीटनर: 0%
- गलत रिपोर्ट/रजिस्ट्रेशन: प्रशासनिक पेनल्टी (आमतौर पर AED 10,000 से)
3) सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर परमिट
- डेडलाइन: 31 जनवरी 2026
- बिना परमिट विज्ञापन: AED 10,000 जुर्माना; अकाउंट सस्पेंशन/लाइसेंस रिस्क
4) टैक्स प्रोसीजर अपडेट
- VAT रिफंड “Use it or lose it”: 5 साल में क्लेम नहीं तो अधिकार खत्म
- ऑडिट विंडो: संदिग्ध टैक्स एवेज़न पर 15 साल तक
- कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन मिस (टर्नओवर > AED 1 मिलियन): AED 10,000 पेनल्टी
5) स्कूल/जुम्मा टाइमिंग (जनवरी 2026)
- जुम्मा नमाज 12:45 PM; दुबई के प्राइवेट स्कूल 11:30 AM तक डिसमिस (9 जनवरी 2026 से)
भारतीयों/NRIs पर असर
- बिज़नेस को पैकेजिंग/टैक्स कंप्लायंस बदलनी होगी
- फ्रीलांसर/क्रिएटर्स को परमिट लेना अनिवार्य
- परिवारों को स्कूल टाइमिंग में एडजस्टमेंट
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