अमेरिकी जज ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश पर लगाई रोक, कहा- यह पूरी तरह असंवैधानिक

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन आटोमैटिक जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने के फैसले पर साइन किए थे. जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करती है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Image Credit: Freepik

US Birthright Citizenship: सिएटल के एक फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अमेरिका में आटोमैटिक जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. जज ट्रंप प्रशासन के इस कार्यकारी आदेश को ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ बताया है. अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनर ने चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आग्रह पर एक अस्थायी रोक के आदेश जारी किए, जिससे प्रशासन को आदेश लागू करने से रोका गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन आटोमैटिक जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने के फैसले पर साइन किए थे. न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश का बचाव करने वाले अमेरिकी न्याय विभाग के एक वकील से कहा कि यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है.

कई मुकदमे हुए हैं दायर

इस आदेश के खिलाफ नागरिक अधिकार संगठनों और 22 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने पांच मुकदमे दायर किए हैं, जो इसे अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन बताते हैं. सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफ़नौर ने चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों – वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन के आग्रह पर अस्थायी रोक के लिए एक आदेश जारी किया, जिससे प्रशासन को आदेश लागू करने से रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: 220 करोड़ के IPO पर टूट पड़े निवेशक, GMP 100 रुपये के पार; अभी निवेश करने का है मौका

तेजी आगे बढ़ रही सुनवाई

सिएटल मुकदमा कार्यकारी आदेश को चुनौती देने वाले चार अन्य मामलों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ा है. इसे जज कफनर द्वारा सुना जा रहा है, जिन्हें रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नियुक्त किया गया था. न्यायाधीश दलीलें सुनने के बाद बेंच से तत्काल फैसला सुना सकते हैं या कार्यकारी आदेश लागू होने से पहले लिखित निर्णय जारी करने का विकल्प चुन सकते हैं.

क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता

जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करती है, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो. उदाहरण के लिए, टूरिस्ट वीजा पर गए माता-पिता से पैदा हुए बच्चे या देश में अवैध रूप से रहने वाले बच्चे अभी भी अमेरिकी नागरिक माने जा सकते हैं.

ट्रंप का आदेश अमेरिका में जन्मे किसी भी बच्चे को 14वें संशोधन के तहत ऑटोमैटिक नागरिकता प्रदान करने को चुनौती देता है. ट्रंप के आदेश लागू हो जाने के बाद उन व्यक्तियों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी जिनकी माताएं अवैध रूप से अमेरिका में थीं या जिनके पिता अमेरिकी नागरिक या वैलिड परमानेंट निवासी नहीं थे.

ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उसके माता-पिता में से कम से कम एक को अमेरिकी नागरिक, कानूनी स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) या अमेरिकी सेना का सदस्य होना चाहिए.

Latest Stories

ट्रंप का 50% टैरिफ से भारत पर डबल अटैक, लेकिन फार्मा और स्मार्टफोन सेगमेंट को राहत!

टैरिफ पर घर में घिरे ट्रंप, निक्की हेली ने चेताया; कहा भारत से रिश्ते न बिगाड़े, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी दिखाई आंख

ट्रंप को भारतीय सेना ने दिखाया आईना, खुद पाकिस्तान को 1954 से बेच रहा हथियार; शेयर की 1971 वाली क्लिप

ट्रंप टैरिफ से जुलाई में अमेरिका को मिले 2.49 लाख करोड़, चार महीने में कुल कलेक्शन 8 लाख करोड़ के पार

अमेरिका में नौकरियां घटीं, महंगाई बढ़ी;’गोल्डन एज’ के वादे पर उठे सवाल, फिर भी मानने को तैयार नहीं ट्रंप

अमेरिका को गुमराह कर रहा पाक, ऑयल डील पर बलूच नेता ने ट्रंप को दी चेतावनी; पाकिस्तान में नहीं है तेल भंडार