टोल बकाया तो बढ़ेंगी मुश्किलें! कार इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं मिलेगी NOC; सरकार ला रही नया नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्तावित किया है कि नेशनल हाईवे पर टोल बकाया होने पर वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस रिन्यूएबल, कार की मालिकाना हक का ट्रांसफर और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी. FASTag न होने या ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में भी टोल बकाया मानकर सेवाएं रोकी जाएंगी.
Toll Dues: सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रही है जिसके तहत अगर किसी वाहन पर नेशनल हाईवे का टोल बकाया है, तो उसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस रिन्यूएबल, मालिकाना हक में बदलाव या फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह कदम डिजिटल टोल वसूली को बढ़ावा देने और टोल से बचने वालों को रोकने के लिए उठाया गया है.
टोल बकाया होने पर वाहन सेवाएं नहीं मिलेंगी
अगर किसी वाहन का टोल बकाया रहेगा, तो वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन टैक्स जमा नहीं कर सकेगा और न ही मालिकाना हक में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर पाएगा. यह जानकारी वाहन के नंबर पर दर्ज रहेगी और सभी संबंधित सेवाओं को रोका जाएगा जब तक बकाया टोल नहीं चुकाया जाएगा.
ब्लैकलिस्ट होने पर भी टोल बकाया माना जाएगा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों के अनुसार अगर कोई वाहन टोल प्लाजा को पार करता है लेकिन उसमें वैध फास्टैग नहीं लगा है या फास्टैग ब्लैकलिस्ट है, तो भी उस पर टोल बकाया दिखेगा. यह जानकारी ऑटोमेटिक सिस्टम में दर्ज होगी और वाहन मालिक को पहले टोल चुकाना होगा.
VAHAN सिस्टम से वसूला जाएगा बकाया टोल
NHAI ने परिवहन मंत्रालय से मांग की थी कि Vahan सिस्टम को इस तरह से जोड़ा जाए कि बिना फास्टैग या दोषपूर्ण फास्टैग वाले वाहनों से भी बकाया टोल की वसूली की जा सके. अब इस प्रस्ताव को अमल में लाया जा रहा है जिससे कोई भी वाहन टोल चुकाए बिना रोड पर न चल सके.
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नया नियम क्यों जरूरी है
देशभर के नेशनल हाईवे पर अब मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में जरूरी है कि हर वाहन का टोल डिजिटल रूप से वसूला जाए, ताकि कोई बिना टोल दिए न निकल सके. वाहन मालिकों को समय रहते अपने फास्टैग को वैध रखना और सभी टोल बकाया चुकाना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो जरूरी दस्तावेजों का रिन्यू करना मुश्किल होगा.