घूमने के शौकीन हैं तो जान लें यह बात, उत्तराखंड में इस डेट से बाहरी गाड़ियों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, इतनी ढीली होगी जेब

उत्तराखंड सरकार दिसंबर से बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी।.ANPR कैमरों से वाहनों की पहचान कर टैक्स ऑटोमैटिक फास्टैग खाते से काटा जाएगा. छोटे वाहनों पर ₹80, बसों पर ₹140 और ट्रकों पर ₹120–₹700 तक टैक्स लगेगा. इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता बढ़ाना है.

ग्रीन टैक्स Image Credit: canva

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य में अब दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाया जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना, पर्यावरण की रक्षा करना और राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देना है. अलग-अलग वाहनों के लिए टैक्स की राशि अलग-अलग तय की गई है. अगर आप हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा या उत्तराखंड के किसी अन्य हिस्से में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यह खबर जरुर पढ़ लेनी चाहिए.

ऐसे करेगा काम

उत्तराखंड के अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि यह ग्रीन टैक्स पूरी तरह से ऑटोमैटिक सिस्टम (Automatic Number Plate Recognition) के माध्यम से वसूला जाएगा. यह फास्टैग खाते से कटेगा. इसके तहत राज्य की सीमाओं पर लगाए गए कैमरे बाहरी वाहनों के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और डेटा को टैक्स वसूली के लिए अधिकृत वेंडर कंपनी को भेजेंगे. उन्होंने बताया कि पहले 16 कैमरे राज्य की सीमाओं पर लगाए गए थे जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 37 कर दी गई है. ये कैमरे हर उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चर करेंगे जो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा जिसके बाद यह डेटा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेंडर कंपनी को भेजा जाएगा.

वेंडर कंपनी सॉफ्टवेयर की मदद से उन वाहनों की पहचान करेगी जो उत्तराखंड में पंजीकृत हैं, सरकारी वाहन हैं या दोपहिया वाहन हैं और इन्हें टैक्स से बाहर रखा जाएगा. बाकी वाहनों की जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को भेजी जाएगी, जहां से संबंधित वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर खोजे जाएंगे और ग्रीन टैक्स की राशि ऑटोमैटिक उनके खाते से काट ली जाएगी.

कितना लगेगा ग्रीन टैक्स

अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग ग्रीन टैक्स दरें तय की गई हैं.

किन प्रकार के  वाहनों को  छूट मिलेगी?

दूसरे राज्यों से आने वाले दो पहिया, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाएगी. इसके साथ ही सरकारी वाहन, एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन को भी यह टैक्स नहीं देना होगा.