ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा- अगर अमेरिका से रद्द की ट्रेड डील, तो लगा देंगे बहुत ज्यादा ड्यूटी
ट्रंप लगातार टैरिफ लगाने के बैकअप प्लान पर काम कर रहे हैं. ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जो देश ट्रेड डील से पीछे हटेंगे, वे अलग-अलग ट्रेड कानूनों के तहत उन पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में कहा कि वह ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लाइसेंस फीस भी लगा सकते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को देशों को चेतावनी दी कि वे उन देशों के पर बहुत अधिक टैरिफ लगाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूएस के साथ ट्रेड डील रद्द कर देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ट्रंप प्रशासन के लगा एइमरजेंसी टैरिफ को रद्द कर दिया था. इसके बाद से ट्रंप लगातार टैरिफ लगाने के बैकअप प्लान पर काम कर रहे हैं. ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जो देश ट्रेड डील से पीछे हटेंगे, वे अलग-अलग ट्रेड कानूनों के तहत उन पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे.
लाइसेंस फीस लगा सकते हैं
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में कहा कि वह ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लाइसेंस फीस भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके अगले टैरिफ कदमों को लेकर अनिश्चितता ने ग्लोबल इकोनॉमी को जकड़ लिया है और स्टॉक्स नीचे आ गए हैं.
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के इस अजीब फैसले के साथ ‘गेम खेलना’ चाहता है, खासकर वे जिन्होंने सालों, और दशकों तक USA को ‘धोखा’ दिया है, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, और उससे भी बुरा, जिस पर वे हाल ही में सहमत हुए हैं. खरीदार सावधान.’
कोर्ट के फैसले के बावजूद लगाया टैरिफ
ट्रंप ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत उनके टैरिफ को अमान्य करने के कोर्ट के फैसले के बावजूद, उसके फैसले ने दूसरी कानूनी अथॉरिटीज के तहत टैरिफ का इस्तेमाल करने की उनकी क्षमता को ‘शुरू में इस्तेमाल किए गए टैरिफ की तुलना में, कानूनी निश्चितता के साथ, कहीं ज्यादा ताकतवर और बुरे तरीके से’ सुनिश्चित किया है. उन्होंने सुझाव दिया कि US ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नई लाइसेंस फीस लगा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दीं.
टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी
US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने ट्रंप के प्लान पर और कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया. ब्रसेल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट ने सोमवार को US के साथ यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील पर वोटिंग टालने का फैसला किया, क्योंकि ट्रंप ने सभी देशों से इंपोर्ट पर 15 परसेंट की नई टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी.
इस सौदे के तहत यूरोपीय संघ के सामानों पर 15 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क लगेगा, जिसमें सैकड़ों खाद्य पदार्थ, विमान के पुर्जे, महत्वपूर्ण खनिज, दवा सामग्री और अन्य सामानों को छूट दी गई है, जबकि यूरोपीय संघ अमेरिका से कई आयातों पर शुल्क हटा देगा, जिसमें औद्योगिक सामान भी शामिल है.
ट्रंप ने शुक्रवार को शुरुआत में 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10 फीसदी पर अस्थायी शुल्क की घोषणा की, लेकिन शनिवार को इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया, जो कानून के तहत अधिकतम अनुमत है.
कब से लागू होगा नया शुल्क
नया शुल्क मंगलवार को सुबह 12:01 बजे ईएसटी (0501 जीएमटी) से लागू होगा. उसी समय, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन दिन से अधिक समय बाद अब अवैध आईईईपीए शुल्कों को इकट्ठा करना बंद कर देगी.
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