वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025, जानें- बड़ी बातें

Income Tax Bill 2025: 11 अगस्त को पेश किए गए नए ड्राफ्ट का उद्देश्य सांसदों को एक सिंगल, अपडेटेड वर्जन प्रदान करना है जो सभी सुझाए गए बदलाव को दर्शाता है. इसे 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए 13 फरवरी को पेश किया गया था. विस्तार में जानें बड़ी बातें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) Image Credit: Sansad TV (File Photo)

Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नए इनकम टैक्स बिल, 2025 का रिवाइज्ड वर्जन संसद में पेश किया, जो मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की जगह लेगा. यह कदम पिछले सप्ताह सरकार द्वारा इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस लेने के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसे छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए 13 फरवरी को पेश किया गया था.

संसद में विधेयक वापस लेने के बारे में बताते हुए सीतारमण ने कहा कि सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ देने के लिए शामिल करना आवश्यक है. उन्होंने आगे कहा कि भ्रम से बचने के लिए पहले के विधेयक को वापस ले लिया गया था और नया ड्राफ्ट 1961 के अधिनियम को रिप्लेस करने के आधार के रूप में काम करेगा.

कंसोलिडेट और संशोधित करने का प्रयास

इनकम टैक्स विधेयक 2025 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक आयकर से संबंधित कानून को कंसोलिडेट और संशोधित करने का प्रयास करता है और आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा. विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं.

इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे. बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सलेक्ट कमेटी ने 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 में कई बदलावों का सुझाव दिया था.ॉ

क्या हुए बदलाव

ड्राफ्टिंग, फ्रेजेज के अलाइमेंट, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में कुछ सुधार किए गए हैं. इसलिए, सलेक्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए अनुसार, सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है. परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है.